राज्यसभा में UAPA बिल पास, विपक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
राज्यसभा में UAPA बिल पास, विपक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
- बिल पक्ष में 147 और विपक्ष में 42 वोट पड़े
- राज्यसभा से पास हुआ UAPA बिल
- विपक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
डिजिटल डेस्क, दिल्ली। राज्यसभा में आज (शुक्रवार) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (UAPA) संशोधन 2019 पास हो गया है। बिल के पक्ष में 147 और विपक्ष में 42 वोट पड़े। अब राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। इस बिल के लागू होने के बाद केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और सरकार को संगठन के साथ किसी भी व्यक्ति को आतंकी संगठन घोषित करने और उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार होगा।
बिल पर चर्चा करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी तक कमजोर कानून के कारण देशद्रोहियो को सजा नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा कि समझौता एक्सप्रेस में आरोपी पकड़े गए, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। विपक्ष ने इस कानून का गलत इस्तेमाल होने कहकर विरोध किया। इसके जवाब में शाह ने कहा कि कानूनों का गलत इस्तेमाल करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास है। जिसके इमरजेंसी जैसे उदाहरण है। उन्होंने कहा, कानून के तहत मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। वहीं आरोपों की जांच चार स्तरों पर की जाएगी। वहीं सदन में UAPA बिल के साथ जलियावाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन बिल और निरसन और संशोधन बिल भी पास हो गया है। निरसन और संशोधन बिल में 58 पुराने कानूनों को खत्म करने का प्रावधान शामिल है।
अमित शाह ने दिग्गविजय सिंह पर तंज करते हुए कहा कि मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं, अभी अभी हार कर आए हैं। वहीं कांग्रेस नेता पी चिंदबरम के सवाल का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि संस्था पर प्रतिबंध लाने से व्यक्ति दूसरी संस्था खोल लेता है। इसलिए व्यक्ति को आतंकी घोषित करना जरूरी है।