क्या बढ़ जाएगी EWS कोटा में रिजर्वेशन लेने की आय सीमा? समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति का हुआ गठन
आरक्षण के दायरे में कौन? क्या बढ़ जाएगी EWS कोटा में रिजर्वेशन लेने की आय सीमा? समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति का हुआ गठन
- मानदंडों की समीक्षा की जाएगी
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। EWS कैटगरी में रिजर्वेशन लेने वाले लोगों की आय सीमा की समीक्षा को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई दी थी और इस पर जल्द से जल्द काम करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मंगलवार को सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय ने आय समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।
बता दें कि, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी का कोटा मिलता है। लेकिन, अब इन मानदंडों की समीक्षा की जाएगी और ये आंकड़ा बढ़ाया जाएगा या नहीं ये तो, समिति के फैसले के बाद ही पता लग पाएगा। इन तीन सदस्यीय समिति में पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, भारत सरकार के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के सदस्य वी.के. मल्होत्रा शामिल है। समिति को 3 हफ्ते के अंदर फैसला लेना होगा।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ केंद्र को सलाह दी गई कि, वो "उच्च-स्तरीय नीति पर पुनर्विचार" करें। साथ ही SC ने सख्ती बरतते हुए कहा कि, आप (केंद्र) EWS को 10% कोटा प्रदान तो करेंगे। लेकिन इसके लिए आर्थिक रुप से कमजोर लोगों की पहचान के लिए हवा में ही 8 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा तय नहीं नहीं कर सकते है। केंद्र की तरफ से कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएम नटराजन पेश हुए थे। उनसे न्यायालय ने कहा था कि, आपके पास जनसांख्यिकीय या सामाजिक आर्थिक डेटा तो होना ही चाहिए। अब तक आपने क्या किया है? जरा हमें बताए।
इसके अलावा अदालत ने केंद्र से 8 लाख की आय सीमा तय करने के आधार को स्पष्ट करने के लिए 1 सप्ताह के अंदर हलफनामा मांगा है और कहा कि, संवैधानिक तौर से पहले ही 49 फीसदी रिजर्वेशन एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तय किया गया है। ऐसे में 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस कोटा देने पर 50 फीसदी आरक्षण का नियम ही खत्म हो रहा है।