Supreme Court Order : गुजरात दंगा पीड़ित बिल्किस बानो को राज्य सरकार दे घर, नौकरी, पैसा
Supreme Court Order : गुजरात दंगा पीड़ित बिल्किस बानो को राज्य सरकार दे घर, नौकरी, पैसा
- गुजरात दंगे के दौरान महिला से हुआ था गैंगरेप
- तीन वर्षीय बेटी की भी हुई थी हत्या
- दंगा पीड़ित महिला बिल्किस बानो को मिले नौकरी
- घर और पैसा- सुप्रीम कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दिया आदेश
डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 की गुजरात दंगा पीड़ित महिला बिल्किस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार 14 दिन के भीतर पीड़िता को एक मकान, सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपये मुहैया कराया। आदेश के मुताबिक सरकार को 14 दिन के भीतर पीड़िता को सभी सुविधाएं मुहैया कराना होगा।
बता दें कि इसी साल 23 अप्रैल को गुजरात सरकार को बिल्किस बानो को 50 लाख रुपये मुआवजा राशि देने और उसका पुनर्वास करने के आदेश दिए थे। मुआवजे की राशि नहीं मिलने के बाद बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो सप्ताह के भीतर मुआवजा और घर दें।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के वकील के उस पक्ष को भी खारिज कर दिया था, जिसमें मुआवजा राशि को अत्यधिक बताया गया और इसके बदले उसे केवल 10 लाख रुपये देने की अपील की गई। इससे पहले, राज्य सरकार की ओर से उसे केवल पांच लाख रुपये मुआवजा दिया गया था। बिल्किस बानो के साथ 21 साल की उम्र में गोधरा दंगों के दौरान गैंगरेप किया गया था। उसके तीन वर्षीय बेटी को भी मार डाला गया था।