सुप्रीम कोर्ट से नूपुर शर्मा को बड़ा झटका, याचिका खारिज और टीवी पर माफी मांगने के साथ सर्वोच्च अदालत ने की तल्ख टिप्पणी

नूपुर शर्मा विवादित बयान सुप्रीम कोर्ट से नूपुर शर्मा को बड़ा झटका, याचिका खारिज और टीवी पर माफी मांगने के साथ सर्वोच्च अदालत ने की तल्ख टिप्पणी

Bhaskar Hindi
Update: 2022-07-01 08:42 GMT
सुप्रीम कोर्ट से नूपुर शर्मा को बड़ा झटका, याचिका खारिज और टीवी पर माफी मांगने के साथ सर्वोच्च अदालत ने की तल्ख टिप्पणी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूज चैनल पर एक डिबेट के दौरान मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी करने वाली बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करने के साथ-साथ, उन्हें फटकार भी लगाई है। 

सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर को कड़ी फटकार लगाते हुए अपनी गलती के लिए टेलीविजन के माध्यम से पूरे देश से माफी मांगने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी केस ट्रांसफर करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। 

दंगो के लिए ठहराया जिम्मेदार 

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश में हो रहे धार्मिक दंगों के लिए नूपुर को जिम्मेदार बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "उनकी टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है। आज जो कुछ देश में हो रहा है, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं।"

कोर्ट ने कहा, "हमने डिबेट को देखा है, उसको भड़काने की कोशिश की।" कोर्ट ने आगे कहा, " नूपुर शर्मा और उनकी हल्की जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी है। वो उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार हैं। नूपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए।"

FIR के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं 

सुनवाई के दौरान नूपुर के वकील ने अदालत से विनम्रतापूर्वक अपनी माफी और पैगंबर पर की गई टिप्पणी को वापस लेने का आग्रह किया, लेकिन पीठ ने कहा कि इसे वापस लेने में अब बहुत देर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कई एफआईआर के बावजूद उन्हें दिल्ली पुलिस ने नूपुर को अभी तक छुआ नहीं है। 

आपको बता दें, टीवी डिबेट शो के दौरान बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश सहित दुनिया के इस्लामिक देशों ने इसके खिलाफ आपत्ति जताई थी।

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