Nirbhaya Case: SC ने खारिज की दोषी मुकेश की याचिका, अपनी वकील पर लगाया था धोखेबाजी का आरोप

Nirbhaya Case: SC ने खारिज की दोषी मुकेश की याचिका, अपनी वकील पर लगाया था धोखेबाजी का आरोप

Bhaskar Hindi
Update: 2020-03-16 11:33 GMT
हाईलाइट
  • SC ने निर्भया गैंगरेप मामले के दोषी मुकेश सिंह की याचिका को खारिज कर दिया
  • कोर्ट ने मुकेश की इस याचिका को आधारहीन बताया
  • मुकेश सिंह ने अपनी वकील पर धोखेबाजी का आरोप लगाया था

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्भया गैंगरेप के दोषी मुकेश सिंह की सभी कानूनी उपायों को बहाल करने की याचिका को खारिज कर दिया। मुकेश ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमीकस क्यूरी वृंदा ग्रोवर पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। जस्टिस अरुण मिश्रा और एमआर शाह की बेंच ने मुकेश की इस याचिका को आधारहीन बताया।

बता दें कि कानूनी पैंतरे चलकर फांसी से बच रहे निर्भया केस के चारों दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं। ट्रायल कोर्ट ने 6 मार्च को चौथा डेथ वॉरंट जारी कर निर्भया के दोषियों मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय सिंह (31) की फांसी 20 मार्च को सुबह साढ़े 5 बजे तय की है।

17 मार्च को तिहाड़ पहुंचेगा जल्लाद
इस बीच, तिहाड़ जेल प्रशासन ने फांसी की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि पवन जल्लाद को 17 मार्च को मेरठ से तिहाड़ आने के लिए कहा गया है। चारों दोषियों की डमी बनाकर फांसी की रिहर्सल की जाएगी। ये डमी पत्थरों और मलबे से चारों के वजन के हिसाब से तैयार की जाएगी। इस दौरान रस्सियों और अन्य उपकरणों का भी टेस्ट किया जाएगा। जेल अधिकारियों ने कहा कि जेल नंबर 4 में फांसी दी जाएगी। दोषियों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जा रही है और उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से और जेल प्रहरी दोषियों पर निगरानी रख रहे हैं।

16 दिसंबर 2012 की घटना
बता दें कि दिल्ली की छात्रा निर्भया के साथ चलती बस के अंदर बर्बर तरीके से 16 दिसंबर 2012 को रेप किया गया था। इसके बाद वह उसे सड़क पर छोड़कर चले गए थे। गंभीर हालत में निर्भया को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उसे सिंगापुर इलाज के लिए भेजा गया था लेकिन उसने दम तोड़ दिया। इस मामले ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जन आक्रोश उत्पन्न किया था।

 

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