INX Media Case: चिदंबरम को SC से जमानत, 106 दिन बाद तिहाड़ से रिहाई

INX Media Case: चिदंबरम को SC से जमानत, 106 दिन बाद तिहाड़ से रिहाई

Bhaskar Hindi
Update: 2019-12-04 03:10 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज (बुधवार) जमानत को लेकर दायर की गई याचिका पर फैसला सुनाया। चिदंबरम पर यह मामला ईडी से जुड़ा है, जिसमें उन्हें जमानत मिली है। इससे पहले ही उन्हें सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है। चिदंबरम 106 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड और शर्तों के साथ चिदंबरम को जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि वो केस पर सार्वजनिक बयान या इंटरव्यू न दें। साथ ही बिना परमिशन के यात्रा न करें। 

 

 

चिदंबरम ने इस मामले में आए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने दो लाख के बॉन्ड के साथ जमानत दी है। 

 

पी चिदंबरम को जमानत मिलने पर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह निष्पक्ष सुनवाई में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। 

 

  • कार्ति चिदंबरम का ट्वीट

 

 

 

  • चिदंबरम की जमानत पर कांग्रेस का ट्वीट

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