सिद्धू मुसेवाला के मैनेजर की जमानत याचिका हाईकोर्ट में खारिज

पंजाब सिद्धू मुसेवाला के मैनेजर की जमानत याचिका हाईकोर्ट में खारिज

Bhaskar Hindi
Update: 2022-07-18 14:00 GMT
सिद्धू मुसेवाला के मैनेजर की जमानत याचिका हाईकोर्ट में खारिज

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगन प्रीत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मूसेवाला की 29 मई को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।

पुलिस ने शगन प्रीत सिंह पर यूथ अकाली दल के नेता विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या के लिए मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता शगन प्रीत सिंह ने अपननी याचिका में दावा किया है कि उसे कथित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार से गंभीर खतरा है।

पंजाब पुलिस ने पहले तर्क दिया था कि शगन प्रीत के खिलाफ पिछले साल हुई मिद्दुखेड़ा की हत्या के मामले में मुख्य साजिशकर्ता होने का पर्याप्त सबूत है।

न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की पीठ के सामने एक स्टेटस रिपोर्ट में, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) सुखनाज सिंह ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, यह साफ है कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत हैं जो बताते हैं कि याचिकाकर्ता शगन प्रीत मुख्य साजिशकर्ता है, जिसने गौरव पटियाल (आरोपी) के साथ मिलकर मिद्दुखेड़ा को खत्म करने की साजिश रची।

डीएसपी ने कहा कि याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है कि किसके कहने पर उसने साजिश रची। मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी।

 

आईएएनएस

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