बेंगलुरु में 21 मार्च तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा
हिजाब विवाद बेंगलुरु में 21 मार्च तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा
- यह प्रतिबंध शहर में 15 मार्च से 21 मार्च के बीच 7 दिनों के लिए लगाया गया है
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के मंगलवार के फैसले से पहले, बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने सोमवार को निषेधाज्ञा जारी करते हुए 21 मार्च तक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरह के समारोहों, प्रदर्शनों और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह प्रतिबंध शहर में 15 मार्च से 21 मार्च के बीच 7 दिनों के लिए लगाया गया है।
चूंकि इस मुद्दे में स्कूलों और कॉलेजों में वर्दी और उनके लागू किए जाने के संबंध में नियम शामिल हैं, इसलिए निर्णय सुनाए जाने के बाद विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है।
पुलिस आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि शहर में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी करना उचित है।
मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ मंगलवार सुबह फैसला सुनाएगी और मामले को दिन के पहले पहर में सूचीबद्ध किया जाएगा। तीन जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस कृष्णा एस. दीक्षित और जस्टिस खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन भी शामिल हैं, ने दैनिक सुनवाई में दलीलें और जवाबी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
(आईएएनएस)