ममता फोटो विवाद: माफी मांगने की शर्त के साथ SC ने दी प्रियंका शर्मा को जमानत
ममता फोटो विवाद: माफी मांगने की शर्त के साथ SC ने दी प्रियंका शर्मा को जमानत
डिजिटल डेस्क, दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की की फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाली बीजेपी की महिला कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। प्रियंका ने ममता बनर्जी की एक फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। प्रियंका चौपड़ा की MET Gala वाली फोटो को ममता बनर्जी की फोटो (Morphed Picture) से तैयार किया गया था। इसके बाद बंगाल पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रियंका को 15 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया था।
Hearing begins in Supreme Court on bail plea of Priyanka Sharma, BJP youth wing worker who was arrested for sharing a morphed picture of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. pic.twitter.com/WKLl2GEvLR
— ANI (@ANI) May 14, 2019
गिरफ्तारी के बाद प्रियंका शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर आज (मंगलवार) को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रियंका शर्मा को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर प्रियंका शर्मा फेसबुक पोस्ट पर माफी मांगती हैं तो ही उन्हें जमानत दी जाएगी। उन्हें तुरंत जमानत पर रिहा किया जाए। बाहर आते ही उन्हें मांफी मांगनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रियंका की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को भी नोटिस जारी किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट बाद में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि हम ये साफ करते हैं कि इस केस में तथ्यों के आधार पर ये फैसला दे रहे हैं। मेरिट पर सुनवाई बाद में होगी।
सुनवाई के दौरान प्रियंका शर्मा के वकील एनके कौल ने कहा कि यह मामला कानून के उल्लंघन का है। एक मीम के लिए 14 दिन की हिरासत कहां तक जायज है। एनके कौल की इस दलील पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी खत्म हो जाती है जब यह किसी के अधिकारों का उल्लंघन करती हो। इसलिए प्रियंका को माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा अगर प्रियंका सामान्य नागरिक होती तो मामला अलग होता, लेकिन वे बीजेपी नेता है। इसकी पीछे की मंशा अलग हो सकती है।