बंगाल में रामनवमी त्योहार के मौके पर हुए हिंसा की जांच करेगी एनआईए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

बंगाल रामनवमी हिंसा बंगाल में रामनवमी त्योहार के मौके पर हुए हिंसा की जांच करेगी एनआईए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

Bhaskar Hindi
Update: 2023-04-27 07:24 GMT
बंगाल में रामनवमी त्योहार के मौके पर हुए हिंसा की जांच करेगी एनआईए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

डिजिटल डेस्क, कोलकत्ता। हाल ही में पश्चिम बंगाल में रामनवमी के त्योहार पर हुए हिंसा को लेकर देश में जमकर बवाल मचा था। केंद्र की बीजेपी और पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार एक दूसरे के आमने-सामने आ खड़े हुए थे। इसी मामले पर कोलकाता हाई कोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा को लेकर एनआईए से जांच कराने के निर्देश दे दिए हैं। अब इस पूरे मामले को एनआईए देखेगी और हिंसा में पाए गए लोगों पर कठोर कार्रवाई करेगी।

रामनवमी के मौके पर बंगाल, बिहार समेत देश के कई राज्यों में हिंसा की खबरें आई थीं। जिसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकारों पर सवाल उठे थे। उन्हीं में से सबसे प्रभावित प्रदेश पश्चिम बंगाल रहा था। अब इसी मामले में कोलकता हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि इस हिंसा की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी।

इंटरनेट सेवा तक ठप रही

रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान बंगाल के हावड़ा, उत्तरी दिनाजपुर और इस्लामपुर में काफी भयानक रूप से हिंसा भड़की थी। हिंसा के दौरान पत्थरबाजी, आगजनी और मारपीट की घटनाएं सामने आई थीं। हिंसा इतनी खतरनाक थी कि पुलिस की गाड़ियों, दुकानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स तक को भी नहीं छोड़ा गया और सभी में दंगाईयों ने आग लगा दी थी। जिसकी वजह से कई दिनों तक हिंसा वाले क्षेत्र में तनाव का माहौल बना रहा था। साथ ही हिंसा वाले क्षेत्र में कई दिनों तक इंटरनेट सेवा तक ठप रही जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था।

बीजेपी ने जताई थी घोर आपत्ति

हिंसा भड़कने का मुख्य कारण एक युवक की मौत रहा। युवक की मौत पर हावड़ा और रिसड़ा में शोभा यात्रा पर जमकर पत्थरबाजी हुई थी। जिसके बाद दो गुटों में जमकर लात घूंसे चले जिनमें कई लोग घायल हुए थे। वहीं इस घटना के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य की एजेंसी सीआईडी से जांच कराने के निर्देश दिए थे लेकिन बीजेपी ने इस पर घोर आपत्ति जताई थी और कहा था कि ममता जैसी चाहेंगी वैसे ही एजेंसी जांच करेंगी। इस पूरे मामले पर टीएमसी के पूर्व और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार से एनआईए से जांच कराने की मांग की थी। जिसके बाद अब कोलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए से जांच करने का आदेश दे दिया है। 


 

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