फैसला: MTP संशोधन बिल 2020 को मंजूरी, 24वें हफ्ते में अविवाहित महिलाएं भी करा सकेंगी गर्भपात
फैसला: MTP संशोधन बिल 2020 को मंजूरी, 24वें हफ्ते में अविवाहित महिलाएं भी करा सकेंगी गर्भपात
- 31 जनवरी को संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा
- मोदी कैबिनेट ने MTP संशोधन बिल 2020 को दी मंजूरी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महिलाओं के गर्भपात को लेकर मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अमेंडमेंट बिल, 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अविवाहित महिला भी 24वें हफ्ते में गर्भपात करा सकेगी। वर्तमान में इसकी सीमा 20 हफ्ते की है। अब संसद के अगले सत्र में यह 31 जनवरी को विधेयक को पेश किया जाएगा। यदि सत्र में भी इसे मंजूरी मिलती है, तो MTP अधिनियम, 1971 में संशोधन किया जाएगा।
Govt of India: In a significant move ensuring reproductive rights to women, government increases limit on termination of pregnancy from 20 to 24 weeks; move aimed at discouraging informal termination of pregnancies and reducing the maternal mortality rate https://t.co/zaGhLnXen0
— ANI (@ANI) January 29, 2020
रेप पीड़िताओं को मिलेगी मदद: जावड़ेकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि "इस पहल से रेप पीड़िताओं और नाबालिगों को सहायता मिलेगी।" उन्होंने बताया कि "20 हफ्ते में गर्भपात कराने पर महिलाओं की जान जाने का खतरा रहता है, जबकि इसके लिए 24 हफ्ते की सीमा सुरक्षित होगी।" बता दें कि गर्भपात की समयसीमा बढ़ाने के लिए 2019 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा तो कहा गया था कि इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय गर्भपात की समयसीमा 20 से 24 या 26 हफ्ते बढ़ाने पर विचार विमर्श कर रहा है।