आवास घोटाला: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सुरेश जैन को 7 साल की जेल, 100 करोड़ का जुर्माना भी लगा
आवास घोटाला: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सुरेश जैन को 7 साल की जेल, 100 करोड़ का जुर्माना भी लगा
- गुलाब देवकर समेत 48 पार्षदों को दोषी ठहराया
- देवकर को पांच साल की सजा सुनाई गई
- सुरेश जैन को सात साल की सजा सुनाई गई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के धुले जिले की सत्र अदालत ने शनिवार को घरकुल आवास घोटाले मामले में राज्य के पूर्व मंत्रियों सुरेश जैन और गुलाबराव देवकर को तीन से सात साल तक की सजा सुनाई। देवकर को पांच साल की सजा सुनाई गई, जबकि शेष 46 दोषियों को तीन से सात साल की जेल की सजा मिली। विशेष न्यायाधीश सृष्टि नीलकंठ ने सुरेश जैन को सात साल की सजा सुनाई और उन पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।
इन पर लगा 183 करोड़ का जुर्माना
जबकि 46 अन्य लोगों के साथ कई करोड़ रुपए के ‘घरकुल’ आवास घोटाले में दोषी ठहराये जाने के बाद सुनाई है। अदालत ने पूर्व मंत्री सुरेश जैन और गुलाब देवकर समेत 48 पार्षदों को दोषी ठहराया है। साथ ही 183 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। लोक अभियोजक प्रवीण चव्हाण के अनुसार राज्य में यह अब तक किसी मामले में लगाया गया सबसे ज्यादा जुर्माना है।
गिरफ्त में आरोपी
अदालत के फैसला सुनाने के तुरंत बाद अदालत में मौजूद सभी 48 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें कि शिवसेना नेता जैन को मार्च 2012 में गिरफ्तार किया गया। 29 करोड़ रुपए के आवासीय परियोजना घोटाले के दौरान (1990 के दशक में) वह गृह राज्य मंत्री थे।
पांच लाख रुपए का जुर्माना
वहीं राकांपा नेता देवकर को मई 2012 में गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने से पहले वह तीन साल जेल में रह चुके हैं। वह 1995 से 2000 के बीच जलगांव नगर परिषद में पार्षद थे। आज अदालत ने देवकर को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि उन पर एक बिल्डर का पक्ष लेने और 29 करोड़ रुपए की अनियमितता में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था।