असम में 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया AFSPA, हिंसक गतिविधियों को देखते हुए लिया फैसला
असम में 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया AFSPA, हिंसक गतिविधियों को देखते हुए लिया फैसला
- डिफेंस पीआरओ विंग कमांडर रतनाकर सिंह ने इसकी जानकारी दी।
- असम सरकार ने राज्य में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (AFSPA) को 6 महीनों के लिए तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया है।
- राज्य में हिंसक गतिविधियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
डिजिटल डेस्क, दिसपुर। असम सरकार ने बुधवार को राज्य में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (AFSPA) को 6 महीनों के लिए तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया है। 28 अगस्त 2018 तक ये एक्ट राज्य में लागू था। अब अगले 6 महीनों तक यह राज्य में प्रभावी रहेगा। डिफेंस पीआरओ विंग कमांडर रतनाकर सिंह ने इसकी जानकारी दी। राज्य में हिंसक गतिविधियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को बिना किसी वॉरंट के गिरफ्तारी, तलाशी लेने और यहां तक कि किसी को गोली मारने का अधिकार होता है। AFSPA की धारा 3 के अनुसार, उन स्थानों पर इसका उपयोग किया जा सकता है, जहां "सशस्त्र बलों का इस्तेमाल आवश्यक है"। दोनों केंद्र और राज्य सरकार अधिनियम के तहत किसी भी क्षेत्र को "अशांत" घोषित कर सकती हैं।
As per powers conferred under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958, the Governor of Assam has declared the entire State of Assam as “Disturbed Area” up to 6 months beyond 28th August 2018, unless withdrawn earlier”: Defence PRO Wing Commander Ratnakar Singh
— ANI (@ANI) August 29, 2018
गौरतलब है कि असम को पहली बार 1990 में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। उस समय राज्य में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा की बड़े पैमाने पर हिंसा देखी गई थी। साथ ही, प्रफुल्ल कुमार महंत के नेतृत्व वाली तत्कालीन एजीपी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तब से केंद्र सरकार AFSPA का इस्तेमाल करती रही है।