मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूर्व बिशप के घर, अन्य जगहों पर मारे छापे

भोपाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूर्व बिशप के घर, अन्य जगहों पर मारे छापे

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-15 15:00 GMT
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हाईलाइट
  • आपत्तिजनक दस्तावेजों को जब्त करने का दावा

डिजिटल डेस्क,भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (सीएनआई) के मॉडरेटर जबलपुर के पूर्व बिशप पीसी सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में छापे मारे। उनके परिवार के कुछ सदस्यों के आवासों पर भी छापे मारे गए। जानकारी के अनुसार, ईडी की कई टीमों ने जबलपुर, रांची और नागपुर सहित 10 परिसरों में छापेमारी की और कई आपत्तिजनक दस्तावेजों को जब्त करने का दावा किया।

पिछले साल सितंबर में ईडी ने सिंह और उनके बेटे पीयूष पॉल के नाम वाली ईओडब्ल्यू की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद सिंह को 12 सितंबर को ईओडब्ल्यू द्वारा जबलपुर में आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले के संबंध में हिरासत में ले लिया गया था। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता नीलेश लॉरेंस, जिसकी शिकायत के कारण ईओडब्ल्यू ने तलाशी ली थी, उनका आरोप है कि सिंह ने 2016 में सीएनआई की एक प्रमुख संपत्ति को पट्टे पर दे दिया था।

सिंह पर बोर्ड की सहमति के बिना नागपुर डायोकेसन बोर्ड ऑफ एजुकेशन का नाम बदलने और खुद को उसका अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। उन पर जबलपुर डायोसिस में शैक्षणिक संस्थानों से धार्मिक संस्थानों में और अपने निजी इस्तेमाल के लिए फंड डायवर्ट करने का भी आरोप है।

पिछले साल सितंबर में, ईओडब्ल्यू ने पाया था कि 2004-05 से 2011-2012 तक, सिंह ने कथित तौर पर समाज द्वारा संचालित विभिन्न स्कूलों से जबलपुर डायोसिस को 2.7 करोड़ रुपये से अधिक स्थानांतरित किए थे। उन पर 2009 में क्राइस्ट चर्च बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 15 लाख रुपये का ऋण लेने और एक निजी संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल करने का भी आरोप है। इस ऋण को स्कूल के खातों में कथित तौर पर धोखे से जबलपुर डायसिस को सुरक्षित ऋण के रूप में दिखाया गया था। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि उसने और लुवी मैरी साठे नाम के एक अन्य व्यक्ति ने अपने नाम से सालीवाड़ा में क्राइस्ट चर्च स्कूल की एक शाखा खोलने के लिए संपत्ति खरीदी और इस ऋण के लिए ईएमआई का भुगतान स्कूल द्वारा किया गया।

(आईएएनएस)

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