डीएएमईपीएल को बकाया राशि देने पर डीएमआरसी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा, फंड खत्म हो गया
दिल्ली डीएएमईपीएल को बकाया राशि देने पर डीएमआरसी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा, फंड खत्म हो गया
- डीएएमईपीएल को बकाया राशि देने पर डीएमआरसी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
- फंड खत्म हो गया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि अगर दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को बकाया राशि का भुगतान किया जाता है, तो इसका संचालन पूरी तरह से ठप हो जाएगा, जो कि जनहित के लिए हानिकारक होगा। एनसीआर में मेट्रो में रोजाना लगभग 48 लाख लोग यात्रा करते हैं।
हाल ही में, डीएमआरसी ने डीएएमईपीएल के मामले में उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए इक्विटी ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में केंद्र से 3,500 करोड़ रुपये की मांग की थी।
उच्च न्यायालय में दायर एक अतिरिक्त हलफनामे में, डीएमआरसी के महाप्रबंधक ने कहा, अगर डीएएमईपीएल का बकाया रकम का भुगतान किया दाता है तो डीएमआरसी का संचालन पूरी तरह से ठप हो जाएगा, जो जनहित के लिए हानिकारक होगा। यह देखते हुए कि एनसीआर में डीएमआरसी द्वारा बनाए गए मेट्रो सिस्टम पर रोजाना लगभग 48 लाख लोग यात्रा करते हैं।
डीएमआरसी के महाप्रबंधक ने कहा, डीएमआरसी पहले किस्तों की राशि का भुगतान कर चुकी है। डिक्री हॉल्डर को 2,600 करोड़ रुपये और अपने शेयरहॉल्डर्स से फंड की उम्मीद है, ताकि शेष राशि का भुगतान किया जा सके।
सितंबर में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीएमआरसी को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के संबंध में 2017 के मध्यस्थ पुरस्कार के अनुपालन में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्च र-प्रमोटेड (डीएएमईपीएल) को चार सप्ताह में बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
डीएमआरसी ने अतिरिक्त हलफनामे में कहा कि डीएमआरसी की संपत्तियों के प्रभावी संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक खर्च के अलावा, एनसीआर में मेट्रो लाइन के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए डीएमआरसी को काफी फंड की आवश्यकता होती है।
इसमें आगे कहा गया, समय के साथ संचालन और रखरखाव को बनाए रखने के लिए पर्याप्त फंड की जरुरत होती है। डिक्री हॉल्डर को 2599.17 करोड़ रुपये के भुगतान के कारण यह फंड पूरी तरह से समाप्त हो गया, जिसके चलते डीएमआरसी द्वारा मेट्रो सेवाओं का सुरक्षित संचालन पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएगा।
हलफनामे में कहा गया है कि डीएमआरसी ने 22 सितंबर, 2022 को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और दिल्ली के एनसीटी से फंड की अपील करने के लिए पत्र लिखा था, ताकि डीएमआरसी बकाया राशि का भुगतान करने में सक्षम हो सके। हलफनामे में कहा गया, यह उम्मीद की जाती है कि मंत्रालय और एनजीटी मेट्रो नीति, 2017 के तहत अपनी-अपनी देनदारियों के संदर्भ में जवाब देंगी।
(आईएएनएस)।
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