Shaheen Bagh Protest: दिल्ली हिंसा मामलें में PFI अध्यक्ष परवेज और सचिव इलियास गिरफ्तार

Shaheen Bagh Protest: दिल्ली हिंसा मामलें में PFI अध्यक्ष परवेज और सचिव इलियास गिरफ्तार

Bhaskar Hindi
Update: 2020-03-12 04:15 GMT
Shaheen Bagh Protest: दिल्ली हिंसा मामलें में PFI अध्यक्ष परवेज और सचिव इलियास गिरफ्तार
हाईलाइट
  • इससे पहले पुलिस ने दानिश को किया था गिरफ्तार
  • पीएफआई अध्यक्ष और सचिव पर हिंसा भड़काने का आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस स्पेशल सेल ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष परवेज (Pervez) और सचिव इलियास (Ilyas) को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर दिल्ली हिंसा (Delhi violence) भड़काने का आरोप है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस आरोपियों से हिंसा और फंडिंग से जुड़े मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। 

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह गिरफ्तारी शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन में दोनों का लिंक मिलने पर की गई है। बता दें कि शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को लेकर फंडिंग के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पिछले काफी समय से जांच कर रही है।

पीएफआई सदस्य दानिश गिरफ्तार
इससे पहले पुलिस ने पीएफआई (PFI) सदस्य दानिश को गिरफ्तार किया था। उसपर सीएए विरोध प्रदर्शनों के प्रचार करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कहा था, दानिश पीएफआई के काउंटर इंटेलिजेंस विंग का प्रमुख है और सीएए विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। 

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कश्मीरी दंपति  गिरफ्तार
इससे पहले बीते रविवार को ओखला से पुलिस ने एक कश्मीरी दंपति को गिरफ्तार किया था। दोनों की पहचान जहांजेब सामी (पति) और हिना बशीर बेग (पत्नी) के रूप में की गई है। इस जोड़े का कथित रूप से इस्लामिक स्टेट से संबंध है। पुलिस को उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। 

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लावारिस शवों का निपटारा करने का निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वे उत्तर पूर्वी दिल्ली की हिंसा में मारे गए उन शवों का निपटारा करे, जिनकी अब तक पहचान नहीं हो सकी है। जस्टिस विपिन सांघी और रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने निर्देश किया कि दिल्ली पुलिस को लापता व्यक्तियों के मामले में जानकारी प्रकाशित करना चाहिए और अज्ञात शवों के बारे में सूचना देनी चाहिए। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के पूर्व आदेशों के अनुसार, इन सभी शवों की बायोप्सी और डीएनए सैंपल को सुरक्षित रखा जा रहा है। शुक्रवार को कोर्ट ने सभी सरकारी अस्पतालों को दिल्ली हिंसा के शिकार हुए लोगों के सभी शवों के पोस्टमार्टम का वीडियो बनाने को कहा था।

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