ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 252 करोड़ रुपये से अधिक का एंबिएंस टावर कुर्क किया
दिल्ली ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 252 करोड़ रुपये से अधिक का एंबिएंस टावर कुर्क किया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने धनशोधन के एक मामले में राष्ट्रीय राजधानी के शालीमार बाग में 252.17 करोड़ रुपये के बहुमंजिला व्यावसायिक परिसर एंबिएंस टावर को कुर्क किया है।
ईडी ने कहा कि दिल्ली स्थित एंबिएंस टावर एंबिएंस ग्रुप की कंपनी एंबिएंस टावर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है, जिसे राज सिंह गहलोत द्वारा प्रमोट किया जा रहा था।
रणबीर दंड संहिता, और भ्रष्टाचार निवारण संवत अधिनियम के प्रावधानों के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जम्मू और कश्मीर द्वारा दायर प्राथमिकी और उसके बाद के आरोप पत्र पर कार्रवाई करते हुए, ईडी ने जांच शुरू की। ईडी को पता चला कि अमन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को उसके प्रवर्तक निदेशक गहलोत के माध्यम से जम्मू-कश्मीर बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम द्वारा दिल्ली के शाहदरा में होटल प्रोजेक्ट को आंशिक रूप से वित्तपोषित करने के लिए 810 करोड़ रुपये की सावधि ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी। हालांकि, कर्ज की राशि बाद में एनपीए में बदल गई।
ईडी ने कहा- इसके अलावा, गहलोत ने अपने रिश्तेदारों और एंबिएंस ग्रुप की कंपनियों से संबंधित बैंक खातों के वेब के माध्यम से ऋण राशि को डायवर्ट किया था। फंड के डायवर्जन के अलावा, यह भी पाया गया कि गहलोत ने एंबिएंस ग्रुप के अन्य प्रोजेक्ट साइट्स पर सामग्री डायवर्ट की थी।
गहलोत को 28 जुलाई, 2021 को गिरफ्तार किया गया था। उनकी पत्नी, शीला गहलोत और एंबिएंस ग्रुप कंपनियों के अन्य निदेशकों जैसे अमित गहलोत, शमशेर सिंह और पवन सिंह को ईडी द्वारा दायर चार्जशीट में आरोपी के रूप में नामित किया गया था। ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष वर्तमान मामले में दो अभियोजन शिकायतें दायर कीं।
इससे पहले ईडी ने राज सिंह गहलोत, उनके परिवार के सदस्यों और एंबिएंस ग्रुप की कंपनियों की 20.20 करोड़ रुपये की चल/अचल संपत्ति कुर्क की थी।
(आईएएनएस)
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