कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा नेता के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का दिया आदेश
कोलकाता कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा नेता के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का दिया आदेश
- सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया।
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के मोयना से बीजेपी बूथ अध्यक्ष बिजॉय कृष्ण भूनिया के शव का कोलकाता में सेना द्वारा संचालित कमांड अस्पताल में दूसरे पोस्टमार्टम का आदेश दिया। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने यह आदेश पीड़िता के परिवार के सदस्यों की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया, जिसमें मृतक नेता के शव का पोस्टमार्टम केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी भी अस्पताल में कराने की मांग की गई थी। परिवार का आरोप है कि भूनिया की हत्या सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की है।भूनिया का शव सोमवार देर रात बरामद किया गया और उसके शव का एक सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया।
आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति मंथा ने कमांड अस्पताल के अधिकारियों को पोस्टमॉर्टम कराने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दो फोरेंसिक विशेषज्ञ शव परीक्षण के समय राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होंगे। न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि यदि परिवार के सदस्य चाहें तो वे भी शव परीक्षण के समय उपस्थित हो सकते हैं। उन्होंने कमांड अस्पताल के अधिकारियों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पीड़िता के परिजनों और मोयना पुलिस थाने को सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने आदेश दिया कि पीड़िता के शव को तत्काल पूर्वी मिदनापुर जिले के तमलुक अस्पताल से कोलकाता लाया जाए।
पीड़ित परिवार के सदस्यों को चार सप्ताह के लिए केंद्रीय सशस्त्र बल सुरक्षा कवर का आदेश देते हुए, न्यायमूर्ति मंथा ने राज्य सरकार को 8 मई तक अपनी अदालत में एक रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। बुधवार को राज्य सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि भूनिया की हत्या सिर में गोली मारकर की गई है। उन्होंने कहा कि पीड़िता के शव का दूसरी बार पोस्टमार्टम कराने पर राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। इस बीच मोयना में तनाव जारी है। इलाके से पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच छिटपुट झड़प की खबरें सामने आ रही हैं।
(आईएएनएस)
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