बाबरी केस: आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह सहित सभी आरोपी बरी, कोर्ट ने कहा- विध्वंस सुनियोजित नहीं था

बाबरी केस: आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह सहित सभी आरोपी बरी, कोर्ट ने कहा- विध्वंस सुनियोजित नहीं था

Bhaskar Hindi
Update: 2020-09-30 06:56 GMT
हाईलाइट
  • अदालत ने कहा ये घटना अचानक ही हुई थी
  • विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया
  • सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। अयोध्या में 6 दिसम्बर 1992 विवादित बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस मामले सीबीआई की विशेष अदालत ने आज (बुधवार, 30 सितंबर) अपना फैसला सुना दिया है। जिसमें अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। अपना फैसला पढ़ते हुए जज एसके यादव ने कहा गया कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, संगठन के द्वारा कई बार रोकने का प्रयास किया गया। जज ने अपने शुरुआती कमेंट में कहा कि ये घटना अचानक ही हुई थी।
 
सुनवाई से पहले लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, नृत्यगोपाल दास, सतीश प्रधान के अलावा सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। इनमें से 6 आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे।

विध्वंस केस में ये थे 32 आरोपी
लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉ. राम विलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडेय, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रज भूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडेय, अमरनाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, साक्षी महाराज, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, आरएन श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ और धर्मेंद्र सिंह गुर्जर।

17 लोगों को हो चुका निधन
बता दें कि इस केस की चार्जशीट में बीजेपी (BJP) के एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत कुल 49 लोगों का नाम शामिल था। जिनमें से 17 लोगों का निधन हो चुका है।

बता दें कि फैसला आने से पहले राजधानी पुलिस द्वारा सुबह से ही कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चैबंद कर दी गई है। सीबीआई कोर्ट में जज, वादियों, प्रतिवादी और उनके वकीलों के अलावा केवल कोर्ट स्टाफ को जाने की अनुमति दी गई। फैसला सुनाने से पहले विशेष जज एसके यादव ने सभी अभियुक्तों के हाजिर होने की जानकारी पेशकार से मांगी। 

इस मामले में सीबीआइ व अभियुक्तों के वकीलों ने ही करीब साढ़े आठ सौ पेज की लिखित बहस दाखिल की थी। बाबरी विध्वंस मामले में आरोपी विनय कटियार ने अदालत यहां पहुंचने से पहले एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा था कि सजा होगी तो जेल जाएंगे, छूटते हैं तो देखेंगे और बेल होगी तो ले लेंगे। हमने कोई अपराध ही नहीं किया है। वहां पर मंदिर था और मंदिर बनेगा। सोमनाथ मंदिर की तरह बढ़िया मंदिर बनेगा, ऐसी कल्पना है।

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