निर्भया गैंगरेप मामला: फांसी के तीन दिन पहले दोषी अक्षय ने राष्ट्रपति के पास फिर लगाई दया याचिका
निर्भया गैंगरेप मामला: फांसी के तीन दिन पहले दोषी अक्षय ने राष्ट्रपति के पास फिर लगाई दया याचिका
- दूसरी ओर दोषी पवन कुमार गुप्ता ने SC में दाखिल की है क्यूरेटिव पिटीशन
- दोषी अक्षय की दया याचिका एक बार पहले खारिज कर चुके हैं राष्ट्रपति
- पवन कुमार गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन पर सोमवार को SC में होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में फांसी से 3 दिन पहले चार दोषियों में से एक दोषी अक्षय ने एक बार फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास दया याचिका लगाई है। याचिका में उसने दावा किया है कि उसकी पहले दायर याचिका जो खारिज कर दी गई थी, उसमें सभी तथ्य नहीं थे। बता दें कि इससे पहले एक बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निर्भया के दोषी अक्षय की दया याचिका खारिज कर चुके हैं।
बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट निर्भया के दोषियों को 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी देने का डेथ वारंट जारी कर चुकी है। कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने नया डेथ वारंट जारी किए जाने की मांग वाली याचिका पर यह आदेश दिया था। ऐसे में फोसी से बचने के लिए दोषी अक्षय का यह नया पैंतरा है।
पवन की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई
वहीं इस मामले के चार दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता द्वारा दायर क्यूरेटिव पीटिशन पर जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ सोमवार सुबह 10 बजकर 25 मिनट पर सुनवाई करेगी। पवन ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की है। दोषी पवन के वकील एपी सिंह ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि अपराध के समय पवन कुमार नाबालिग था और मौत की सजा उसे नहीं दी जानी चाहिए। इस मामले में जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस नरीमन, जस्टिस भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण चैंबर में सुनवाई करेंगे।