लोकसभा चुनाव 2024: बच्चों को लेकर इलेक्शन कमीशन ने जारी की सख्त गाइडलाइन, इन चीजों से बच्चों को दूर रखने की सख्त हिदायत
- आम चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने जारी की गाइडलाइन
- बच्चे नहीं बन सकते चुनावी प्रचार अभियान का हिस्सा
- प्रचार में बच्चों को शामिल करने वाले दल पर होगी कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। सोमवार को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार में बच्चों की भागीदारी से संबंधित गाइडलाइन जारी की है। ताजा गाइडलाइन में निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों से पर्चे बंटवाने या पोस्टर लगवाने जैसे काम करवाने से रोक लगा दिया है। आयोग ने सख्त गाइडलाइन जारी करते हुए चुनाव प्रचार में बच्चों को शामिल करने पर रोक लगा दी है।
नहीं किया जाएगा बर्दाश्त
चुनाव आयोग ने बच्चों को चुनाव अभियान से जुड़ी किसी भी तरह के गतिविधि में शामिल करने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है। आयोग ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि चुनाव अभियान में बच्चों को शामिल करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक, बच्चों को कविता, गीत, नारे या शब्दों के जरिए किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के प्रतीक चिन्हों का प्रदर्शन करना मना है। इसके अलावा चुनावी प्रचार अभियान के दौरान पर्चे बांटते, पोस्टर चिपकाते या किसी भी पार्टी के बैनर तले नारे लगाते हुए बच्चों या नाबालिगों को नहीं देखा जाना चाहिए।
पालन नहीं करने पर कार्रवाई
चुनाव आयोग ने प्रचार अभियान में बच्चों से संबंधित गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। आयोग ने बताया है कि अगर कोई दल प्रचार अभियान में बच्चों को शामिल करता है तो बाल श्रम अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी रहेगी। हालांकि, अगर कोई बच्चा अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ चुनाव प्रचार अभियान में किसी नेता के आसपास दिखाई देता है तो इसे गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।