हिरासत: दिल्ली की अदालत ने न्यूज़क्लिक के संपादक, एचआर हेड की न्यायिक हिरासत 2 नवंबर तक बढ़ाई

Bhaskar Hindi
Update: 2023-10-25 13:14 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार न्यूज़क्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत आठ दिनों के लिए बढ़ा दी। दोनों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हरदीप कौर के समक्ष बुधवार को पेश किया गया। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 2 नवंबर तक बढ़ा दी।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद, पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हरदीप कौर ने उन्हें चार अक्टूबर को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। दोनों ने फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन राहत नहीं मिली।

दोनों इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 19 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत अब इस मामले पर 30 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। पुरकायस्थ का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पहले उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि "सभी तथ्य झूठे हैं और एक पैसा भी चीन से नहीं आया है"।

3 अक्टूबर को स्पेशल सेल द्वारा की गई तलाशी, जब्ती और हिरासत के संबंध में एक बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि कार्यालय परिसर में कुल 37 पुरुष और नौ महिला संदिग्धों से पूछताछ की गई। संदिग्धों से उनके आवासों पर पूछताछ की गई।

पुलिस ने कहा कि डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया। स्पेशल सेल ने मामले के संबंध में 17 अगस्त को न्यूज़क्लिक के खिलाफ यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी। अगस्त में, 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट में न्यूज़क्लिक पर कथित तौर पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क से पैसे लेने का आरोप लगाया गया था।

(आईएएनएस)

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Tags:    

Similar News