ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे की दी इजाजत
डिजिटल डेस्क, वाराणसी। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मस्जिद परिसर के एएसआई (आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने विवादित हिस्से (वजूखाना) को छोड़कर पूरे परिसर में सर्वे कराने की अनुमति दी है। वाराणसी कोर्ट के जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। कोर्ट द्वारा मामले में आगे की सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख तय की गई है।
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने एएसआई को सर्वे की अनुमति दे दी है। साथ ही कोर्ट ने एएसआई को 4 अगस्त तक परिसर का सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि, 'कोर्ट में हमारा कहना था कि उस पूरे क्षेत्र का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण करना चाहिए। आज कोर्ट ने हमारे उस आवेदन पर सहमति दे दी है और अब एएसआई ही इस मामले की दिशा और दशा को निर्धारित करेगा। शिवलिंग का सर्वेक्षण नहीं होगा क्योंकि उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को है। मगर शिवलिंग को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वेक्षण होगा।'
दरअसल, 14 जुलाई को ही कोर्ट में इस मामले में हिंदू पक्ष द्वारा परिसर के सर्वे की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी। तब जज ने आदेश को सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि इसी साल 16 मई को हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में एक प्रार्थनापत्र दिया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि मस्जिद के विवादित भाग को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई से जांच कराई जाए। इसी याचिका पर कोर्ट ने आज (शुक्रवार) फैसला सुनाया है।