कर्ज धोखाधड़ी के मामले में पीएनबी के दो अधिकारियों, पांच अन्य को जेल की सजा

सजा कर्ज धोखाधड़ी के मामले में पीएनबी के दो अधिकारियों, पांच अन्य को जेल की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2022-02-12 04:00 GMT
कर्ज धोखाधड़ी के मामले में पीएनबी के दो अधिकारियों, पांच अन्य को जेल की सजा

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक, सिकंदराबाद शाखा के पूर्व मुख्य प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक सहित सात लोगों को बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराते हुए जेल की सजा सुनाई। अदालत ने पीएनबी के पूर्व मुख्य प्रबंधक बी सत्य राव और इसके पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक मचावरम वेंकट कृष्ण राव को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उन पर 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जिन अन्य लोगों को जेल की सजा दी गई, उनमें स्पेक्ट्रम मर्केटाइल्स के मालिक वेली श्रीनिवास, वेली वनजा, एम. अब्दुल मनन, एम. रेड्डी कोटि रेड्डी और मनोज कुमार शामिल हैं।

सीबीआई ने 24 मई, 2010 को सत्य राव और अन्य के खिलाफ इस आरोप में मामला दर्ज किया था कि आरोपी ने अचल संपत्तियों, ऑडिटेड बैलेंस शीट से संबंधित जाली और मनगढ़ंत टाइटल डीड और वित्तीय दस्तावेज का उपयोग करके बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से नकद ऋण सुविधा प्राप्त की थी।

इससे बैंक को 2.6 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच के लिए एक टीम का गठन किया और 14 दिसंबर 2012 को आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने कहा कि सीबीआई ने अपने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया और सभी आरोपियों को दोषी ठहराया है।

आईएएनएस

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