Pune News: नकली नोटों के मामले में आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, लगा जुर्माना
- 25,000 रुपए जुर्माने पर जमानत दी
- पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान नकली नोटों की खेप जब्त की थी
Pune News : नकली नोटों के मामले में गिरफ्तार गोरख पवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25,000 रुपए जुर्माने पर जमानत दी है। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब निगड़ी पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान नकली नोटों की खेप जब्त की थी। जून 2021 में, निगडी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति निगडी के श्मशान भूमि के पास नकली नोटों की सप्लाई करने वाला है। पुलिस ने तुरंत जाल बिछर कर उसे धर-दबोचा। आरोपी का नाम गोरख दत्तात्रेय पवार बताया गया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 2,000 रुपये के कुल 293 नकली नोट जब्त किए गए थे, जिनकी कुल कीमत 6,36,000 रुपये थी।
पुलिस ने जब नकली नोटों को जांच के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (निगडी) में भेजा, तो वे नकली साबित हुए। आगे की जांच में पुलिस पंढरपुर के भालवणी गांव पहुंची, जहां आरोपी के घर से 2,000 और 500 रुपये के नकली नोटों की कुल राशि 5,23,000 रुपये भी बरामद की गई। पुलिस की पूछताछ में गोरख पवार ने खुलासा किया कि ये नकली नोटें उसे विट्ठल शेवाले ने दिए थे। जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि यह एक बड़ा रैकेट है, जिसका संबंध राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों से है। इसके बाद कई अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया और कुल मिलाकर लगभग 40 लाख रुपये की नकली नोट बरामद किए गए।
आरोपी के खिलाफ धारा मामला दर्ज किया गया था। जून 2021 में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद, आरोपियों ने पुणे सत्र न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की, लेकिन सत्र न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद, आरोपी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की। आरोपी के वकीलों, एड. अमित ईचम, एड. निलेश वाघमोडे, एड. महेश देशमुख और एड. ज्ञानेश्वर शेलके ने हाईकोर्ट में जोरदार दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि आरोपी गोरख पवार जून 2021 से जेल में बंद है और पुलिस के पास पंचनामे के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं है।
इसके अलावा, जांच भी पूरी हो चुकी है और आरोपी का बाहर आकर फिर से अपराध करने का कोई आधार नहीं है। सरकारी वकील ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि नकली नोट देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं और आरोपी के बाहर आने से देश को अपूरणीय क्षति हो सकती है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति माधव जमादार ने आरोपी गोरख पवार की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। न्यायालय ने पवार को 25,000 रुपये पर जमानत दी।