Panna News: मादक पदार्थ गांजा का अवैध परिवहन करने वाले आरोपियों को १२-१२ वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड
- मादक पदार्थ गांजा का अवैध परिवहन करने वाले
- आरोपियों को १२-१२ वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड
Panna News: जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय पन्ना के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि दिनांक ०६ अगस्त २०२१ को निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह द्वारा अवैध रूप से गांजा परिवहन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार िकिया गया। इस संबध में प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक ०६ अगस्त २०२१ को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा को सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार से अवैध परिवहन करने के संबध में सूचना प्राप्त हुई थी। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा चांदा घाटी के नीचे गौसदन के पास शाहनगर-कटनी रोड पर साक्षियों के साथ सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर वाहन क्रमांक सीजी-०४-एचबी-५३६३ की तलाश करते हुए पहुंचे। उक्त वाहन चांदा घाटी के नीचे मुख्य मार्ग से गौसदन की तरफ आते दिखा। जिसे रोका गया जिसमें वाहन चालक के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति बैठा पाया गया। जिससे उनका नाम-पता पूंछने पर चालक ने अपना नाम ओमप्रकाश अनुरागी पिता मैयादीन अनुरागी उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम बारीगढ थाना जुझारनगर जिला छतरपुर तथा पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम नाथूराम पटेल उर्फ नत्थू पटेल पिता भाउ प्रताप पटेल निवासी जरेला पुरवा पोस्ट हानूखेडा थाना गौरिहार जिला छतरपुर मध्य प्रदेश का होना बताया।
उक्त दोनों संदेहियों की तलाशी ली गई तथा उपयोग की जा रही स्विफ्ट डिजायर कार में पीछे की सीट और डिग्गी के बीच एक लोहे की प्लेट लगे होना तथा उक्त जगह पर मादक पदार्थ गांजा की पॉलीथीन में रखे पैकेट की तलाशी गई। कार में कुल ४५ बडे पैकेट एवं ०७ छोटे पैकेट प्लास्टिक की पालीथीन में टेप से पैक मिले। जिन्हें खुलवाकर देखा गया तो उसमें मादक पदार्थ गांजा होने की पुष्टि हुई जिसे मसलकर, सूंघकर और जलाकर देखा गया जिस पर भी वह मादक पदार्थ गांजा ही होना पाया गया। जिसका पंचनामा तैयार किया गया और गांजा का वजन कराया गया तो उसका वजन ४८ किलो ५९० ग्राम जिसकी कीमत ९ लाख ७१ हजार ८०० रूपए होना पाया गया। कार्यवाही उपरांत थाना पवई में दोनों आरोपियों के विरूद्ध धारा ८/२० एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत चालान पेश किया गया।
जिसमें इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी सुनील कुमार द्विवेदी अपर जिला लोक अभियोजक द्वारा की गई और प्रकरण से जुडे समस्त साक्ष्यों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आरोपीगणों के विरूद्ध आरोपी को संदेह से परे प्रमाणित होना पाया गया। न्यायालय द्वारा आरोपियों नाथूराम उर्फ नत्थू पटेल व ओमप्रकाश अनुरागी को धारा ८/२०(बी)(द्बद्ब)(सी) एनडीपीएस एक्ट में १२-१२ वर्ष का कठोर कारवास एवं १ लाख २५ हजार रूपए पृथक-पृथक रूप से अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।