कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर जांच अधिकारी को कारण बताओ नोटिस
बिहार कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर जांच अधिकारी को कारण बताओ नोटिस
डिजिटल डेस्क, पटना। पटना पुलिस ने बुधवार को कदम कुआं पुलिस स्टेशन के एक जांच अधिकारी (आईओ) को एक अदालत के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल करने में विफल रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसके कारण कुख्यात गैंगस्टर लुल्हा को जमानत मिल गई है। मामले का संज्ञान लेते हुए, सिटी एसपी पटना (मध्य) राहुल अंबरीश ने संतोष कुमार से पूछा कि हत्या के प्रयास के मामले में जांच अधिकारी कौन था, जहां लुल्हा मुख्य आरोपी था।
जांच अधिकारी निर्धारित समय अवधि के भीतर आरोप पत्र जमा करने में विफल रहा था। लुल्हा पटना में कांग्रेस मैदान के पास एक गोलीबारी की घटना में शामिल था, जिसमें दो व्यक्ति निशांत राणावत और शुभम पाठक 21 जुलाई को गोलियों से घायल हो गए थे। पीड़ित नीरज सिंह से मिलने के लिए कांग्रेस मैदान गए थे, जिनके पास इलाके में एक आवासीय संपत्ति है। उस संपत्ति पर संजय सिंह नामक शख्स का कब्जा था।
नीरज सिंह और संजय सिंह के बीच तीखी नोकझोंक के दौरान, संजय सिंह का समर्थन करने के लिए मौजूद लुल्हा ने उन पर गोलियां चला दीं, जिसमें निशांत और शुभम को गोलियां लगीं। कदम कुआं थाने में हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज की गई थी और 26 जुलाई को लुल्हा ने जिला अदालत में आत्मसमर्पण किया था।
अदालत में निशांत और शुभम का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील प्रभात भारद्वाज ने कहा, जांच अधिकारी संतोष कुमार का लुल्हा के साथ घनिष्ठ संबंध है। इसलिए, उन्होंने 90 दिनों की अनुमेय समय सीमा में अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल करने में जानबूझकर देरी की है। नतीजतन, संबंधित अदालत ने लुल्हा को जमानत दे दी है।
आईएएनएस