क्राइम: सतना के पबई में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
- पन्ना के पबई में नाबालिग के साथ यौन दुराचार
- माता-पिता ने पुलिस में दर्ज कराया मामला
- पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 376, 450, 506 तथा पास्को एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया
डिजटल डेस्क, पन्ना/पवई। जिले में नाबालिकों के साथ यौन दुराचार की घटनायें लगातार सामने आ रहीं हैं। पवई कस्बा मुख्यालय में 14 मई की रात्रि को घर में घुसकर एक 13 वर्षीय नाबालिक के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीडिता की रिपोर्ट पर पवई थाना पुलिस द्वारा तत्परता के साथ कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार 14 मई 2024 की रात्रि को पीडिता नाबालिक के माता-पिता किसी कार्य के चलते बाहर गए थे। पीडिता अपने घर में अकेली थी, रात में लगभग दो बजे कस्बे में रहने वाला एक 18 वर्षीय युवक पीडिता के घर में घुस गया और उसके साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया तथा घटना के संबध में किसी को नहीं बताने की धमकी दी गई।
घटना के बाद जब दूसरे दिन पीडिता के माता-पिता पहुंचे तो डरी-सहमी पीडिता ने घटना को लेकर अपने माता-पिता को जानकारी दी गई। जिसके बाद माता-पिता के साथ थाने पहुंचकर पीडिता द्वारा पवई थाना में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 376, 450, 506 तथा पास्को एक्ट की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा तत्परता से आरोपी युवक की तलाशी कर उसे गिरफ्तार किया गया।
महिला चिकित्सक की कमीं, एमएलसी के लिए दिनभर परेशान हुई पीडिता
पुलिस द्वारा पीडिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच विवेचना शुरू की गई। पवई में महिला चिकित्सक नहीं होने पर पुलिस पीडिता की एमएलसी के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना लेकर आई जहां पर क्लास-२ की महिला चिकित्सक अस्पताल में नहीं होने के चलते जिला अस्पताल में पीडिता की एमएलसी नहीं हो पाने की जानकारी दी गई। इसके बाद पीडिता नाबालिक को पुलिस अजयगढ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले गई किंतु वहां पर भी पीडिता की एमएलसी के लिए महिला चिकित्सक नहीं मिलीं। एक नाबालिक दुष्कर्म पीडिता की एमएलसी नहीं हो पाने और उसके परेशान होने की जानकारी जिला कलेक्टर तक पहुंची तथा पीडिता नाबालिक को अजयगढ अस्पताल से पन्ना जिला चिकित्सालय लेकर पुलिस पहुंची। कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद जिला अस्पताल में क्लास-1 पर कार्यरत एक महिला चिकित्सक द्वारा पीडिता की एमएलसी की गई। इस तरह की स्थितियां आये दिन यौन दुराचार से संबधित मामलों में पीडित महिलाओं को लेकर देखने मिलती हैं।
इनका कहना है
जिला चिकित्सालय पन्ना में क्लास-2 श्रेणी की महिला चिकित्सक पदस्थ नहीं हैं। हाईकोर्ट के आदेशानुसार प्रथम श्रेणी की महिला चिकित्सकों को एमएलसी के लिए आदेशित नहीं कर सकते और वह बाध्य नहीं हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अस्पताल पन्ना में पदस्थ प्रथम श्रेणी की एक महिला चिकित्सक ने आग्रह पर पीडिता की मेडिकल जांच कर दी है।
डॉ. व्ही.एस. उपाध्याय, सीएमएचओ जिला पन्ना