क्राइम: हत्या के आरोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास
- नवेगांव थाना क्षेत्र के मोहगांव में दंपती की हत्या का था आरोप
- पिता-पुत्र को अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव ने दोषी करार दिया
- आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है
डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। नवेगांव थाना क्षेत्र के मोहगांव में दंपती की हत्या के आरोपी पिता-पुत्र को अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव ने दोषी करार दिया है। आरोपियों ने हत्या के बाद दंपती के शव रस्सी से बांधकर कुएं में फेंक दिए थे। इस सनसनीखेज और जघन्य वारदात में न्यायाधीश ने आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में विवेचना टीआई मंगलसिंग धुर्वे द्वारा की गई थी।
विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गंगावती डेहरिया ने बताया कि 28 सितम्बर 2020 को प्रार्थी जंगलू बेलवंशी ने थाने में सूचना दी थी कि उसके माता-पिता का शव कुएं में मिला है। जांच में सामने आया था कि मृतक घुडन बेलवंशी की बेटी के आत्महत्या के मामले में आरोपी दामाद अजय उर्फ अज्जू और समधि अशोक राकसे ने न्यायालय में गवाही बदलकर आरोपी के पक्ष में दे दी थी। इस बात पर घुडन अक्सर अजय और अशोक की बेइज्जती करता था। पिता-पुत्र ने घुडन को बेइज्जती करने से मना किया था तो उसने 50 हजार रुपए की मांग की थी।
इसी बात पर अजय उर्फ अज्जू एवं अशोक राकसे मृतक घुडन बेलवंशी से रंजिश रखते थे। 26 सितम्बर 2020 की रात आरोपी पिता-पुत्र ने घुडन बेलवंशी और उसकी पत्नी प्रेमवती बाई की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या के साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से दोनों शवों को रस्सी से बांधकर व कमर में कपड़े से पत्थर बांधकर खेत में बने कुएं में फेंक दिया था। न्यायाधीश ने आरोपी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।