सिवनी: खवासा-टुरिया सड़क पर न हॉर्न बजेगा, न रफ्तार रहेगी तेज, वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

  • खवासा-टुरिया सड़क पर न हॉर्न बजेगा, न रफ्तार रहेगी तेज
  • वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

Bhaskar Hindi
Update: 2024-05-22 11:55 GMT

डिजिटल डेस्क, सिवनी। पेंच टाइगर रिजर्व के खवासा से टुरिया गेट पहुंच मार्ग में वन्य प्राणियों की सुरक्षा तथा व्यवस्थित यातायात व्यवस्था को लेकर कलेक्टर क्षितिज सिंघल ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार खवासा से टुरिया गेट के मध्य निर्मित मार्ग पर वन कक्ष क्रमांक 330, 331, 328, 347,370 अंतर्गत 09 किमी के वनक्षेत्र से होकर गुजरे मार्ग में वाहनों को धीमी गति से चलाने, किसी प्रकार के हार्न की आवाज न करने, वाहन से चलते समय किसी प्रकार का कोलाहल न करने का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर ने उप-संचालक पेंच टाइगर रिजर्व को भी निर्देशित किया है कि वे उक्त मार्ग में स्थित बेरियर में प्रत्येक वाहन की चैकिंग सुक्ष्मता से करते हुए वाहन चालक तथा वाहन में बैठे सवारियों को निर्देशों का पालन करने हेतु समझाइश देंगें। यदि किसी रिसॉर्ट संचालक, वाहन चालक अथवा आमजन द्वारा निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो तत्काल उसके विरूद्ध धारा 144 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

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वाहन से उतरने की भी मनाही

खवासा-टुरिया मार्ग के उक्त 9 किमी हिस्से में वाहन सवार व्यक्ति को वाहन से उतरने का प्रयास न करें को भी कहा गया है। उपरोक्त मार्ग के दोनों ओर स्थापित रिसॉर्ट संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे टुरिस्ट को निर्देशित करें कि वे किसी प्रकार का कोलाहल न करें। यदि किसी रिसोर्ट में कोलाहल करते पाया जाता है, तो संबंधित रिसॉर्ट संचालकों के विरूद्ध उल्लेखित अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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