सिवनी: दोहरे हत्याकांड में 16 आरोपियों को आजीवन कारावास
- एक आरोपी को तीन साल की सजा
- मेहरापिपरिया में हुई थी घटना
- हवाई फायर कर किया हमला
डिजिटल डेस्क,सिवनी। कान्हींवाड़ा थाना अंतर्गत मेहरापिपरिया में सात साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने 16 आरोपियों को आजीवन कारावास और एक आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है।
फैसला अतिरिक्त विशेष सत्र न्यायाधीश ने सुनाया है। ज्ञात हो कि 20 अगस्त 2017 को मेहरापिपरिया गांव में अशोक पटले और उसके भाई ज्ञानी पटले पर डेढ़ दर्जन लोगों ने तलवार और लोहे की राड से हमला कर दिया था। इस घटना में दोनों की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार किया था।
हवाई फायर कर किया हमला
20 अगस्त की शाम करीब 5.30 बजे अशोक पटले और उसका भाई ज्ञानी उर्फ ज्ञानसिंह अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी आरोपी महानंद पटले उनके साथियों ने कट्टे से हवा में फायर करते हुए अशोक व ज्ञानी पर तलवार और लोहे की राड से हमला कर दिया था।
बीच बचाव करने गए राकेश कटरे और फू लसिंह पटले पर भी आरोपियों ने हमला कर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान अशोक और ज्ञानी की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपियों पर धारा 147, 148, 149, 307, 294 और 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत् मामला दर्ज किया था। अशोक और ज्ञानी की मौत होने पर धारा 302 का इजाफा किया गया था।
इन्हें मिली सजा
महानंद पटले(27),आनंद पटले (30),लोकेश टेमरे (3३) , रितेश ठाकुर(१९),कपिल रांहगडालेए (१९),गोविंद पटले(२३),निलेश भगत (२0),नंदकिशोर भगत (२३),संजू उर्फ संजय बोपचे (२२), शिवशंकर उर्फ मोनू पटले (२७),दशरथ राहंगडाले(32) ,गिरीश पटले(20),कृष्ण कुमार पटले (२१) ,मनीष बोपचे (२0), राहुल पटले (१९),दिनेश भगत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
जबकि विनोद पंचेश्वर को तीन साल की सजा सुनाई गई है। शासन की ओर से कोर्ट में सबूत और गवाहों को लोक अभियोजक चंद्रशेखर ठाकुर ने पेश किया था।
कोर्ट ने लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए 16 आरोपियो को धारा 307 में 10 वर्ष, तथा धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है, तथा एक आरोपी को 25 आर्म्स एक्ट के अपराध में 3 वर्ष की सजा से दंडित किया है।