सिवनी: छह खाद बीज दुकानों के लायसेंस निलंबित

  • कृषि विभाग की कार्रवाई, तीन को थमाया नोटिस
  • निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया।
  • आदेश 1985 तथा कीटनाशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाइसेंस निलम्बन की कार्रवाइ की जाएगी।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-06-26 11:36 GMT

डिजिटल डेस्क,सिवनी। बोवनी शुरू होने के साथ ही खाद बीज दुकानों में मनमानी का आलम है। अधिकांश दुकानदार नियम विपरीत काम कर रहे हैं। इस का खुलासा उस समय हुआ जब कृषि विभाग के अधिकारियों ने दुकानों की जांच की।

विभाग के उपसंचालक मोरिश नाथ और एसडीओ प्रफुल्ल घोड़ेश्वर ने दुकानों में कई खामियां पार्ई। इस मामले को लेकर हिन्द कृषि सेवा केन्द्र केवलारी, आशीष कृषि केन्द्र मोहगांव सडक़, केशव कृषि सेवा केन्द्र उगली, वेद आर्गेनिक फर्टिलाईजर गोपालगंज, अम्बे ट्रेडर्स कान्हीवाड़ा एवं पारस ट्रेडर्स कान्हीवाड़ा की दुकानों में स्कंध पूंजी संधारण न करना, बिल फाइल, बिल बुक में संधारण न करना, स्कंध व दर प्रदर्शित करने वाला बोर्ड नही पाए जाने के कारण लायसेंस निलंबन किया गया।

इन्हें थमाए नोटिस

संस्थान ललिताम्बर ट्रेडर्स पलारी, सांई ट्रेडर्स कान्हीवाड़ा, शिव कृषि केन्द्र पलारी, शुक्ला कृषि केन्द्र सिवनी ,पटेल एग्रो सीड्स छपारा को निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया।

नोटिस का जबाव संतोषप्रद नही होने की स्थिति में बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 तथा कीटनाशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाइसेंस निलम्बन की कार्रवाइ की जाएगी।

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