सिवनी: पार्षद पर एफआईआर, एक का पटाखा लायसेंस निलंबित
- दूसरे दिन भी हरकत में रहा प्रशासन, दुकान से माचिस की 288 पेटियां हटवाईं
- सिवनी में एसडीएम मेघा शर्मा व एसडीओपी पुरुषोत्तम के नेतृत्व में प्रशासन व पुलिस के दल ने कार्रवाई की
- सिवनी में एसडीएम मेघा शर्मा व एसडीओपी पुरुषोत्तम के नेतृत्व में प्रशासन व पुलिस के दल ने कार्रवाई की।
डिजिटल डेस्क,सिवनी। हरदा में हुई हृदय विदारक घटना के बाद प्रदेश सहित जिले में भी प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है। बुधवार को जिला मुख्यालय सहित जिले भर में पटाखा व्यापारियों के यहां ताबड़तोड़ जांच की गई थी।
गुरुवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। घनी आबादी क्षेत्र में संचालित एक स्थाई पटाखा लायसेंसी का लायसेंस निलंबित कर दिया गया है। वहीं बिना वैध लायसेंस के पटाखा भरे बॉक्स पाए जाने पर कूलर दुकानदार भाजपा पार्षद के खिलाफ कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
दो माचिस व्यापारियों के यहां भी कार्रवाई की गई है। एक व्यापारी की दुकान में भण्डारित माचिस की 288 पेटियां खाली कराई गई हैं। वहीं घनी बसाहट क्षेत्र में स्थित एक व्यापारी के गोदाम में 2611 माचिस के बक्से पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया है।
बताया गया कि प्रमुख सचिव गृह विभाग द्वारा विस्फोटक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक नियम 1908 तथा विस्फोटक नियम 2008 का जिले के अनुज्ञप्तिधारियों से पालन कराए जाने के निर्देश मिलने के बाद जांच व कार्रवाई की जा रही है।
गुरुवार को कलेक्टर क्षितिज सिंघल के मार्गदर्शन में जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस द्वारा विस्फोटक अनुज्ञाधारियों की जांच कर भौतिक सत्यापन कराया गया। सिवनी में एसडीएम मेघा शर्मा व एसडीओपी पुरुषोत्तम के नेतृत्व में प्रशासन व पुलिस के दल ने कार्रवाई की।
पार्षद के खिलाफ एफआईआर
थोक सब्जी मंडी के सामने सघन आबादी एवं अन्य दुकानों से सटी पटाखा दुकान के स्थाई लायसेंसी ताहिर अली पिता मोहम्मद अली के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की गई है। ताहिर का स्थाई पटाखा लायसेंस निलंबित कर दिया गया है।
इसी प्रकार फतेह बाबा दरगाह के पास दुर्गा चौक निवासी अशोक वार्ड के भाजपा पार्षद विजय मिश्रा उर्फ गोलू पंडित पिता सुरेश प्रसाद मिश्रा की कूलर की दुकान में बिना वैद्य लायसेंस के दो कार्टून पटाखा पाए गए।
गोलू के खिलाफ कोतवाली थाना में तहसीलदार ललित ग्वालवंशी द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। कोतवाली पुलिस ने गोलू के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
बिना सुरक्षा 2611 माचिस भरे बॉक्स मिले
रानी दुर्गावती बाई वार्ड में गंज क्षेत्र में माचिस व्यापारी के गोदाम की जांच में 2611 माचिस भरे बॉक्स पाए गए। इस मामले में व्यापारी मेसर्स बलराम सेवलानी पिता रूपचंद सेवलानी को नोटिस जारी किया गया है।
इसी तरह चावल मण्डी में संचालित शीला ट्रेडर्स की दुकान में माचिस की 288 पेटियां भण्डारित की जाना पाई गई। दुकान में अग्नि सुरक्षा संबंधी उपकरण एवं व्यवस्था नहीं पाई गई, जिससे उक्त दुकान को खाली कराकर खैरीटेक नागपुर रोड में स्थित अमित आहुजा पिता ठाकुरदास आहुआ के गोदाम में पुलिस एवं राजस्व के संयुक्त दल के द्वारा रखवाया गया।
माचिस के उक्त दोनों गोदाम घनी बसाहट क्षेत्र में संचालित होने, अग्नि सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र न होने तथा ज्वलनशील सामग्री का वृहद् मात्रा में भण्डारण किए जाने की विधिक अनुज्ञा नहीं होने पर शीला ट्रेडर्स के संचालक मेसर्स अमित आहूजा पिता ठाकुरदास आहुजा निवासी स्टेडियम रोड सिंधी कॉलोनी सिवनी तथा मेसर्स बलराम सेवलानी को एसडीएम मेघा शर्मा द्वारा विस्फोटक अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर आगामी कार्रवाई की जा रही है।
किराना दुकान में बिक रहे थे पटाखे
हरदा में हुई भीषण घटना के बावजूद शहर में पटाखा लायसेंसी लापरवाही कर रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने बारापत्थर क्षेत्र के पास एक किराना दुकान से पटाखे जब्त किए हैं। दुकान में पटाखे बेचे जाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
पुलिस ने बताया कि उमाशंकर बघेल को अस्थाई पटाखा लायसेंस दिवाली के समय जारी हुआ था। उमाशंकर बचे हुए पटाखों को अपनी किराना दुकान में रखा हुआ था। यहां से वह पटाखे बेच रहा था। पटाखों को जहां रखा हुआ था वहां पर सुरक्षा संसाधन नहीं थे।
पुलिस ने पटाखों को जब्त कर लिया है। जब्त पटाखों की कीमत करीब पांच हजार रुपए है। पुलिस के अनुसार उक्त दुकानदार के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया जा रहा है।