सतना: 9 हमलावरों को अमरपाटन की अपर सत्र अदालत ने उम्रकैद की सजा से दंडित किया

  • थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया
  • अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया
  • घर में घुसकर पीट-पीटकर हत्या

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-31 09:18 GMT

डिजिटल डेस्क,सतना। पुराने विवाद पर घर में घुसकर पीट-पीटकर हत्या करने वाले 9 हमलावरों को अमरपाटन की अपर सत्र अदालत ने उम्रकैद की सजा से दंडित किया है।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राघवेन्द्र सिंह चौहान की अदालत ने ताला थाना अंतर्गत ककलपुर निवासी हत्या के आरोपी अशोक केवट, बाबू केवट, हरिहर केवट, सुरेन्द्र केवट, रामकिशोर केवट, रामदीन केवट, वीरेन्द्र केवट, राजमनी केवट, राकेश केवट पर 85 सौ रुपए का जुर्माना लगाया है।

अभियोजन की ओर से एजीपी पंकज पटेल ने पक्ष रखा।

पत्नी ने दर्ज कराई रिपोर्ट

एजीपी ने बताया कि 2 अगस्त 2020 को रात करीब 8 बजे संतोष केवट अपनी पत्नी के साथ घर में था।

उसी समय सभी आरोपी जबरदस्ती उसके घर में घुस गए और पुराने विवाद पर दम्पति के साथ लाठी-डंडे से मारपीट किया, जिससे फरियादिया श्यामकली को गंभीर चोटें आईं और उसके पति संतोष केवट की मृत्यु हो गई। रिपोर्ट पर ताला थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया।

अदालत ने भादवि की धारा 148, 149, 294, 452, 302 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

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