पुणे: लंदन में वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को नोटिस
- लंदन में अप्रवासी भारतीयों के समक्ष दिया था भाषण
- राहुल गांधी ने सावरकर के विरोध में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी
डिजिटल डेस्क, पुणे। लंदन में एनआरआई के समक्ष राहुल गांधी ने स्वातंत्र्यवीर सावरकर के विरोध में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर सावरकर के नाती सात्यकी सावरकर ने अदालत में मानहानि की याचिका दायर की थी। इस याचिका के आधार पर कोर्ट ने विश्रामबाग पुलिस को जांच के आदेश दिए थे। विश्रामबाग पुलिस द्वारा की गई जांच की सात्यकी सावरकर के आरोपी की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की। इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने राहुल गांधी को फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 204 के अनुसार नोटिस जारी की है।
जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने लंदन में अनिवासी भारतीयों के सामाने अपने भाषण में स्वातंत्र्यवीर सावरकर के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। इस पर सावरकर के नाती सात्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ शिवाजी नगर न्यायालय में मानहानि का याचिका दायर की थी। अदालत ने इस याचिका को स्वीकार कर फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अनुसार जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अक्षी जैन ने विश्रामबाग पुलिस को दिया था।
सात्यकी सावरकर के वकील एड. संग्राम कोल्हटकर ने बताया कि, कोर्ट के आदेश का पालन न किए जाने पर विश्रामबाग पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बाद विश्रामबाग पुलिस द्वारा की गई जांच में सात्यकी सावरकर के राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपी की पुष्टि हुई। पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने पर न्यायालय ने फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के अनुसार राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है।