पन्ना: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास
- नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास
- नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त श्यामबली पाल को पास्को एक्ट कोर्ट पन्ना में विशेष न्यायाधीश महेन्द्र मंगोदिया द्वारा पास्को एक्ट की धारा ५(एल)/६ के आरोप में २० वर्ष के सश्रम कारावास तथा ५०० रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त को प्रकरण में आईपीसी की धारा ३२३ के आरोप में भी तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा ५०० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। अभियोजन घटना को लेकर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी लोक अभियोजन कार्यालय द्वारा बताया कि पीडिता के पिता द्वारा दिनांक २५ नवम्बर २०२२ को कोतवाली पन्ना की बराछ चौकी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई गई थी कि दिनांक १९ नवम्बर २०२२ को वह खेत गया था पत्नी बकरी चराने जंगल गई थी पुत्री घर पर थी। शाम को आया तो पुत्री घर पर नहीं मिली पुत्री का पडोस एवं रिश्तेदारियों में पता किया गया कहीं नही मिली। अज्ञात व्यक्ति उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस द्वारा गुमशुदगी रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम की गई तथा थाना कोतवाली पन्ना में अज्ञात के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पीडिता नाबालिग को महाराष्ट्र के सतारा जिले के शिखल थाना की दत्तनगर कॉलोनी से दस्तयाब किया गया तथा पीडिता के कथन करवाए गए। जिसमें आरोपी द्वारा उसे बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने तथा मारपीट करने का मामला सामने आया। पुलिस द्वारा प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा जांच विवचेना पूरी कर न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण सुनवाई की गई जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों तथा प्रकरण के विभिन्न बिन्दुओ के अवलोकन में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश खरे द्वारा पैरवी की गई।
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास
पास्को एक्ट न्यायालय पन्ना में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त धर्मदास उर्फ कल्लू ढीमर को सजा सुनाई गई। अभियुक्त को आईपीसी की धारा ३५४ के आरोप में ०३ वर्ष का सश्रम कारावास एवं ५०० रूपए के अर्थदण्ड तथा पास्को एक्ट की धारा ७/८ के आरोप में ०३ वर्ष के सश्रम कारावास एवं ५०० रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित हुआ है। अभियोजन घटना अनुसार मामले की रिपोर्ट अमानगंज थाने में पीडिता द्वारा ५ मार्च को दर्ज कराई गई थी घटनानुसार पीडिता ०२ बजे हैण्डपम्प पर पानी भरने अकेली गई थी जहां पर अभियुक्त धर्मदास पहँुचा और गालियां देते हुए फोन क्यों नहीं उठाती है कहा गया तथा चुनरी पकडकर खींचने लगा। मना करने पर बुरी नियत से अभियुक्त द्वारा हांथ खीच कर गले लगा लिया तथा कहा कि साथ चल नहीं तो जान से खत्म कर दूँगा। पीडिता हांथ छुडाकर तथा हैण्डपम्प पर बर्तन छोडकर वहां से भागकर घर पहँुची तथा परिवार के लोगों को जानकारी दी और इसके बाद अमानगंज थाने में पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।