पन्ना: नाबालिग के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट महेन्द्र मंगोदिया की कोर्ट में नाबालिग के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त फूलचंद्र चौधरी को पास्को एक्ट की धारा ७/८ के आरोप में ०३ वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा २००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया गया है। अभियुक्त को आईपीसी की धारा ३५४ में इसी प्रकरण में ०१ वर्ष के कठोर कारावास तथा १००० रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन घटना अनुसार पीडिता द्वारा दिनांक १४ जुलाई २०२२ को अमानगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक १३ जुलाई २०२२ की रात्रि को लगभग १० बजे उसके माता-पिता और उसका भाई घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे। वह घर के पीछे बाथरूम में गई थी तभी आरोपी वहां पहँुचा और बुरी नियत से दाहिना हांथ पकडक़र अपनी ओर खींचने लगा वह जोर से चिल्लाई तथा अपना हांथ खीचकर छुडाया आरोपी को उसने बल्ब की रोशनी में पहचान लिया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके माता-पिता व भाई दौडा तो वह पीछे के रास्ते से भाग गया। पीडिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई तथा कोर्ट में चालान पेश किया गया कोर्ट द्वारा आरोपी को प्रकरण में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।