आम्र्स एक्ट के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क, पन्ना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय पन्ना में आम्र्स एक्ट की धारा २५(१-बी ) के आरोप में दोषी पाए गए अभियुक्त रमेश सिंह को ०३ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं ५०० रूपए की अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया गया है। अभियोजन घटना अनुसार दिनांक २७ अप्रैल २०१७ को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर पन्ना कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा लक्ष्मीपुर स्थित खुली जेल के सामने मुटवा देवेन्द्रनगर को जाने वाली सडक़ में घेराबंदी करते हुए आरोपी को पकड़ा गया था तथा गतिविधियां संदिग्ध होने पर तलाशी लेने पर पैजाम के अंदर कमर में एक देशी कट्टा तथा कुर्ता की दाहिनी जेब में ३१५ बोर का कारतूस जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध पन्ना कोतवाली में आम्र्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई तथा प्रकरण की विवेचना पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई पूूरी कर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाया तथा सजा सुनाई गई।