पन्ना कोतवाली में घरों में चोरी: रानीगंज मोहल्ले में रात में तीन घरों में हुई चोरी, सोने-चांदी के गहने, नगदी आदि ले उडे चोर, मामला दर्ज

  • रानीगंज मोहल्ले में रात में तीन घरों में हुई चोरी
  • सोने-चांदी के गहने, नगदी आदि ले उडे चोर, मामला दर्ज

Bhaskar Hindi
Update: 2024-08-06 07:42 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। पन्ना कोतवाली थाना कस्बा मुख्यालय के रानीगंज मोहल्ला में ३-४ अगस्त की रात्रि को तीन घरों में चोरी होने की घटना सामने आई है। जिन लोगों के घरो में चोरी हुई है उनमें ठेकादार गुड्डू खान पिता अफजल खान उम्र ३२ वर्ष एवं उसके दो पडोसी देवीदीन खटीक और वसीम खान के घर शामिल है। चोरी की घटना को लेकर गुड्डू खान ने कोतवाली पन्ना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि दिनांक ३ अगस्त की रात्रि ११ बजे घर के मुख्य गेट की सांकर लगाकर परिवार सहित वह एवं उसकी मां सो गए थे। रात में घर में खटपट की आहट मिली तो वह जाग गया मोबाइल उठाकर देखा तो ४ अगस्त २०२४ की रात पौंने तीन बजे का समय था। कमरे से बाहर निकलकर देखा तो बाहर दरवाजे व माँ के कमरे का गेट खुला था माँ को जगाया और लाईट जलाकर देखा तो कमरे में रखी चद्दर की पेटी नहीं थी। पेटी के माँ के कुछ नगद रूपए, एटीएम, पासबुक, एक जोड़ी पतली पुरानी पायल, एक जोड़ी सोने के टोप्स, छ: नग मोती सोने की गुरियां और कुछ कागज रखे थे।

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कोई अज्ञात चोर रात्रि में बाहर दरवाजे में लगी गेट की अंदर की सांकर खोलकर चोरी करके ले गया है। सुबह पडोसी देवीदीन खटीक ने बताया कि रात में उसके घर में भी कोई अज्ञात चोर घुसा था जो कि कमरे में रखी अलमारी खोलकर उसमें रखे कुछ नगदी रूपए, दो छोटे सोनी की अंगूठी, एक छोटे की सोने की पंचाली और एक जोड़ पायल कुल कीमत ३० हजार रूपए की चोरी करके ले गया है। इसी तरह पडोसी वसीम खान ने बताया कि रात्रि में ही उसके घर भी अज्ञात चोर घुसा था जो कि कमरे में रखी अलमारी खोलकर उसमें रखे एक सोने का हार, एक जोड सोने की झुमकी इस्तेमाली कुल कीमती 20000 रुपये लगभग चोरी कर ले गया है । तीनों लोगों ने मिलकर आसपास में लगे सीसीटीव्ही कैमरा के फुटेज देखे तो डांयमण्ड माल और उसके आगे एक दुकान में लगे सीसीटीव्ही कैमरा में दो लोग मेरे घर से चोरी की पेटी को ले जाते दिख रहे है पहचान में नही आये हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात के विरूद्ध अलग-अलग तीन घरों में सांकर खोलकर अंदर घुसकर चोरी करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा ३३१(४), ३०५(१) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। 

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