पन्ना: मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ माता-पिता की मृत्यु पर ही मिलेगा
- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना
- मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ माता-पिता की मृत्यु पर ही मिलेगा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ पात्रता श्रेणी के उन्हीं बच्चों को मिल सकेगा। जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है और बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम है। जिला कार्यक्रम ऊदल सिंह ठाकुर अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि सोशल मीडिया पर योजना के संबंध में भ्रामक एवं असत्य जानकारी प्रसारित कर माता अथवा पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु पर योजना का लाभ मिलने संबंधी पूर्णत: असत्य जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना के लाभ के लिए मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि अवयस्क बच्चे रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देख रेख में रह रहे हों।
योजना में आवेदन करने के लिए हितग्राही को आंगनबाडी कार्यकर्ता से संपर्क कर परियोजना कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने की सलाह दी गई है। आवेदन के साथ माता-पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, अंकसूची, संरक्षक का आधार कार्ड एवं आय प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है। योजना के तहत पात्र प्रत्येक बच्चे को प्रतिमाह चार हजार रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय या वेबसाइट का अवलोकन किया जा सकता है।