पन्ना: आबकारी एक्ट के दो प्रकरणो में आरोपियों को सुनाई गई सजा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। न्यायालय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई न्यायालय द्वारा अवैध रूप से शराब के मामले में पकडे गए आरोपी रोहित रजक निवासी ग्राम अधराड थाना रैपुरा को आबकारी एक्ट की धारा ३४ (१) के आरोप में न्यायालय उठने तक का कारावास तथा ७०० रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है आरोपी को पुलिस द्वारा ग्राम अधराड में दिनांक १९ अगस्त २०२३ को ०८ लीटर कच्ची महुए की शराब के साथ पकडा गया था। इसी तरह एक अन्य प्रकरण में आरोपी संदीप सिंह ठाकुर निवासी ग्राम पडरिया को न्यायालय द्वारा आबकारी एक्ट की धारा ३४(१) के आरोप में न्यायालय उठने की सजा तथा २००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया गया है। आरोपी के विरूद्ध पुलिस द्वारा ग्राम पडरिया स्थित ढाबे से थैला में 15 क्वार्टर देशी शराब एक नीले रंग के थेला में 13 क्वार्टर देशी प्लेन शराब एवं एक थैला में 4 बॉटल वियर एवं 03क्वार्टर अंग्रेजी शराब के पाए जाने पर दिनांक ०९ अगस्त २०२३ को कार्यवाही की गई।