पन्ना: गांजे के पेड़ लगे पाए जाने के मामले में आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास

  • अवैध रूप से गांजा उत्पादन के उद्देश्य से
  • गांजे के पेड़ लगे पाए जाने के मामले में आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2024-08-01 08:09 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। अवैध रूप से गांजा उत्पादन के उद्देश्य से गांजे के पेड़ लगाए जाने के आरोप में पुलिस द्वारा पकडे गए आरोपी को जिला न्यायालय पन्ना में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट इंद्रजीत रघुवंशी की कोर्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। अभियुक्त को रमाकांत बोहरे को एनडीपीएस एक्ट की धारा ८/२० के आरोप में २ वर्ष का कठोर कारावास तथा २५००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन घटना की संक्षिप्त जानकारी के अनुसार दिनांक २० जुलाई को मुखबिर से प्राप्त सूचना पर गुनौर थाना पुलिस द्वारा ग्राम जूड़ीतपे में आरोपी रमाकांत बोहरे के घर की तलाशी लेने पर उसके आंगन में गांजे हरे पेड़ पाए गए।

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जिनकी विधिवत तौल कराये जाने पर कुल वजन १४ किलो ५०० ग्राम होना पाया गया जिसे पुलिस द्वारा जप्त किया गया तथा आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए अपराध धारा ८/२० एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई एवं प्रकरण की विवेचना पूरी कर अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को सजा सुनाई। 

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