पन्ना: घर से मतदान कराने के लिए रूट निर्धारित
- घर से मतदान कराने के लिए रूट निर्धारित
- 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक कर सकते हैं घर से वोट
डिजिटल डेस्क, पन्ना। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को लोकसभा निर्वाचन में घर से मतदान की सुविधा मिलेगी। ऐसे अनुपस्थित श्रेणी वाले मतदाताओं को घर से मतदान कराने के लिए मतदान दलों का गठन किया जाएगा। इसमें एक-एक पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल होंगे। होम वोटिंग के लिए विधानसभावार रूट निर्धारित कर लिए गए हैं। निर्धारित रूट पर मतदान कराने के लिए नियत तिथि पर मतदान दल रवाना होंगे। पवई विधानसभा में 27 और गुनौर एवं पन्ना विधानसभा में 24-24 रूट बनाए गए हैं।
कुल 75 रूट के लिए 75 मतदान दल होम वोटिंग करवाएंगे। 10 प्रतिशत रिजर्व मतदान दल भी बनाया जाएगा। गठित दल को 9 अप्रैल के पूर्व आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रथम चरण में 14 से 19 अप्रैल तक अनुपस्थित मतदाताओं की होम वोटिंग कराई जाएगीए जबकि 20 से 22 अप्रैल तक द्वितीय भ्रमण होगा।