पात्र मतदाता का नाम जुडने से छूट न जाये, लिया गया संकल्प

Bhaskar Hindi
Update: 2023-08-26 07:29 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। मताधिकार के तहत १८ वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी लोगों को मतदान करने का अधिकार है मताधिकार के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना अनिर्वाय है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा १८ वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके शत-प्रतिशत मतदाताओ के नाम मतदाता सूचीे में जोड़े जायेंगे। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सेवी संस्था समर्थन में पंचायत प्रतिनिधियों को वोटर आईडी में नाम जुड़वाने एवं इसके लिए आवश्यक दस्तावेजो बीएलओ एवं प्रतिनिधियों की भूमिका पर उनके साथ चर्चा की गई तथा संकल्प लिया गया कि १८ वर्ष की आयु कर चुके लोगों के नाम वोटर आईडी में जुड़वाने के लिए वह अपनी भूमिका अदा करेगें। गांव-मोहल्ले में जाकर १८ वर्ष की पूर्ण कर चुके महिला पुरूष से मिलकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए उन्हें प्रेरित करेगे। समर्थन के क्षेत्रीय प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्र तिवारी ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म नंबर ६ बीएलओ से भरवाकर जमा करे। इसके लिए जन्मप्रमाण पत्र, फोटो, निवास का प्रमाण पत्र दे। आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत पीओ पियूष मिश्रा द्वारा पात्र मतदाताओ के नाम जोडे इसके लिए लोगो को जागरूक करने पर बल दिया गया है।

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