पन्ना: रेत खदानों के लिये १२-१३ जून को होगी लोक सुनवाई, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी की सूचना
- रेत खदानों के लिये १२-१३ जून को होगी लोक सुनवाई
- मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी की सूचना
डिजिटल डेस्क, पन्ना। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय सागर द्वारा जिले की रेत खदानों के लिए लोक सुनवाई की सूचना जारी की गई है जो पन्ना जिले की विभिन्न तहसीलों की रेत खदानों के लिए सुझाव विचार व जिस किसी को कोई आपत्ति हो उसको मांगेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार १२ जून २०२४ दिन बुधवार को जिले की अजयगढ तहसील अंतर्गत रेत खदान बीरा क्रमांक-१, चंदौरा, रामनई, मोहाना क्रमांक-२, फरस्वाहा, सुनहरा, मोहाना क्रमांक-१, मझगांय, बीरा क्रमांक-३, बीरा क्रमांक-२, बरकोला, उदयपुर की लोक सुनवाई तहसील कार्यालय में होगी। इसी तरह पवई तहसील के गुढा कोल करहिया बडखेरा, बडखेराकला, सिंहासर, पुरैना को लेकर १३ जून दिन गुरूवार को प्रात: ११ बजे तहसील कार्यालय में आयोजित होगी वहीं रैपुरा तहसील के चंद्रावल-२, मोहर काकरा, चंद्रावल-१ की रैपुरा तहसील में, अमानगंज तहसील के उडला, सुनवानी की लोक सुनवाई अमानगंज तहसील में गुनौर तहसील के पिपरिया रेत खदान की लोक सुनवाई १३ जून को ही गुनौर तहसील कार्यालय में प्रात: ११ बजे से लोक सुनवाई आयोजित की जा रही है।
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय दीनदयाल नगर हाउसिंग बोर्ड कालोनी सागर के क्षेत्रीय अधिकारी के द्वारा जारी की गई सूचना मेें उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना क्रमांक एमओ १५३३ दिनांक १४ सितम्बर २००६ के प्रावधानों के अंतर्गत मेसर्स दि एम.पी. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित जिला पन्ना में रेत खदानों के लिए लोक सुनवाई संबधित तहसील कार्यालय में आयोजित होगी। जिस किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय विषय के संबंध में कोई विचार, टीका टिप्पणी एवं आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह सूचना जारी होने के दिनांक से ३० दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दर्ज करा सकता है।
इनका कहना है
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो लोक सुनवाई की सूचना जारी की गई है उसके तहत तीस दिवस के अंदर जिसको लिखित रूप से जो विचार सुझाव आपत्ति दर्ज करना है वह लिखित रूप से कर सकता है। जिन ग्रामीणों को रेत खदान के संबध में कोई शिकायत या सुझाव है वह निर्धारित की गई तारीख में संबधित तहसील कार्यालय पहुंचकर कर सकता है।
रवि पटेल, जिला खनिज अधिकारी, खनिज विभाग पन्ना