Panna News: हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास

  • जिला न्यायालय पन्ना के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
  • हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2024-10-04 06:32 GMT

Panna News: जिला न्यायालय पन्ना के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में न्यायाधीश प्रकाश चन्द्र आर्य ने हत्या के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोषी पाए गए चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अभियुक्तगणों प्रेमलाल आदिवासी पुत्री सजीवन आदिवासी उम्र ५२ वर्ष, दीपेन्द्र आदिवासी उर्फ दीपू पुत्र राजकमल उर्फ कमल आदिवासी उम्र २५ वर्ष, राजकमल आदिवासी उर्फ कमल पुत्र सजीवन लाल आदिवासी उम्र ५५ वर्ष,नरेन्द्र आदिवासी पुत्र राजकमल उर्फ कमल आदिवासी उम्र २८ वर्ष सभी निवासी दुसरहा मोहल्ला ग्राम गडी पडरिया थाना देवेन्द्रनगर को आईपीसी की धारा ३०२ सहपठित ३४ के आरोप में आजीवन कारावास की सजा एवं ०१ हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

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अभियुक्तगणों को आईपीसी की अन्य धाराओ क्रमंश: २९४ में एक माह का कारावास धारा ५०६ में ०१ वर्ष का एवं ५०० रूपए का अर्थदण्ड धारा ३२३ सहपठित ३४ के आरोप में ०१ वर्ष के कारावास तथा ५०० रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन घटना अनुसार दिनांक ११ दिसम्बर २०२१ को रात्रि में लगभग ०९ बजे फरियादी मिहीलाल उसकी मृतिका पत्नी के साथ अभद्रता करते हुए जान से मारने के उद्देश्य से मारपीट करते हुए लोहे की राड लाठी आदि से हमला किया गया था। इस हमले में मिहीलाल की पत्नी सुन्दरबाई की मौत हो गई थी घटना पर देवेन्द्रनगर थाने में आरोपीगणो के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध हुआ था पुलिस द्वारा विवेचना पूरी करते हुए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया जिसकी सुनवाई पूरी होने पर आरोपीगणों को दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।  

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