पन्ना: मारपीट की घटना में चार आरोपियों को सुनाई गई सजा
- मारपीट की घटना के मामले में दोषी पाए गए चार अभियुक्त
- मारपीट की घटना में चार आरोपियों को सुनाई गई सजा
Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-13 08:40 GMT
डिजिटल डेस्क, पन्ना। मारपीट की घटना के मामले में दोषी पाए गए चार अभियुक्तों मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना राजेन्द्र सिंह द्वारा अपने न्यायालय में सजा सुनाई गई। अभियुक्तगणों बृजेश उर्फ सोनू डिम्हा, राजेश डिम्हा, रविकांत डिम्हा एवं धीरू उर्फ धीरेन्द्र डिम्हा को धारा ३२३ दो काउंट आईपीसी के आरोप में प्रत्येक काउंट के लिए ०३-०३ माह के लिए सश्रम कारावास तथा २००-२०० रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन घटना अनुसार दिनांक १५ मार्च २०१८ को गांव में फरियादी एवं उसके भाई बबलू कुशवाहा माँ सोमवती कुशवाहा के साथ अभद्रता करते हुए लात-घूसों तथा लाठी डण्डे से मारपीट की गई थी एवं जान से मारने की धमकी दी गई थी।