पन्ना: निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे उम्मीदवारो के मतदान एवं मतगणना एजेंट

  • निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे उम्मीदवारो के मतदान एवं मतगणना एजेंट

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-06 10:02 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। भारत निर्वाचन आयोग ने किसी निर्वाचन में केन्द्र व राज्य सरकार के मंत्रियो और सांसदों, विधानसभा एवं विधान परिषदों के सदस्यों तथा राज्य का सुरक्षा कवर प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति को चुनाव लड रहे उम्मीदवारो के निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता बनाने पर रोक लगाई है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ रहने वाले सुरक्षाकर्मियों को मतदान केन्द्र एवं मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही उनकी सुरक्षा को उनके सुरक्षाकर्मियो की अनुपस्थिति में खतरे में डाला जा सकता है। आयोग के मुताबिक सुरक्षा कवर वाले किसी व्यक्ति को निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता बनाने के लिए सुरक्षा कवर वापस करने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती है।

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