चोरी के मामले में दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई तीन-तीन वर्ष की सजा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई न्यायालय में चोरी की वारदात के मामले में दोषी पाए गए दो अभियुक्तो हृदेश लखेरा एवं शैलेन्द्र चौबे को सजा सुनाई गई। अभियुक्तगणों को आईपीसी की धारा ४५७ के आरोप में ०३-०३ वर्ष के सश्रम कारावास तथा २०००-२००० रूपए के अर्थदण्ड तथा आईपीसी की धारा ३८० के आरोप में ०२-०२ वर्ष के सश्रम कारावास एवं ३०००-३००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन घटना अनुसार फरियादी पुरूषोत्तम शुक्ला द्वारा पवई थाने में अपने सूने घर में ताला तोडकर की गई चोरी की वारदात को लेकर रिपोर्ट की थी कि वह अपने परिवार के साथ दिल्ली में रह रहा था।
दिनांक ०९ अगस्त को फोन पर उसके चाचा के लडक़े द्वारा घर में चोरी होने की सूचना मिली उसके बाद वह १० अगस्त को सुबह दिल्ली से अपने परिवार के साथ स्थित घर पहँुचा तो जानकारी प्राप्त हुई कि ०८ अगस्त २०२१ की रात्रि को अज्ञात लोगों द्वारा उसके घर में घुसकर चार कमरे के ताले तोडकर एवं तीन पेटियां, सूटकेस के ताले तोडकर सारा सामान अस्त-व्यस्त कर दिया है और सोने-चाँदी का सामान तथा नगदी चोरी कर ले गए है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना ेक दौरान पुलिस द्वारा आरोपियों का पता लगाकर उनके कब्जे से १२ हजार रूपए नगद रकम और एक पुरानी पायल जप्त की गई। पुलिस द्वारा घटना प्रकरण में दोनों आरोपियो की गिरफ्तारी की गई तथा विवेचना पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्तो को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।