पन्ना: बोर्ड परीक्षाओं के लिए कलेक्टर ने जिले में लागू किया कोलाहल नियंत्रण अधिनियम

  • बोर्ड परीक्षाओं के लिए कलेक्टर ने जिले में लागू किया कोलाहल नियंत्रण अधिनियम
  • ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउड स्पीकर, डीजे इत्यादि का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-03 11:05 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर पन्ना हरजिंदर सिंह द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र एवं आगामी माध्यमिक शिक्षा मण्डल बोर्ड भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा १०वीं एवं १२वीं की परीक्षायें जो कि दिनांक ०५ फरवरी २०२४ से जिले के ४८ परीक्षा केन्द्रों में संचालित होगीं। जिस हेतु छात्र-छात्राओं द्वारा परीक्षा तैयारी के अध्ययन में किसी प्रकार की परेशानी न आये इस हेतु मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम १९८५ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण पन्ना जिला की सीमा क्षेत्र अंतर्गत आदेश जारी किया गया है कि किसी भी शिक्षण संस्था तथा उसके छात्रावास से दो सौ मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउड स्पीकर, डीजे इत्यादि का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

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जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को उनके क्षेत्रान्तर्गत अधिनियम की धारा ७ के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग करने की अनुमति हेतु प्राधिकृत किया जाता है। प्रावधान अनुसार कानून व्यवस्था, लोक शांति, लोक सुरक्षा एवं आदर्श आचार संहिता के बिन्दुओं पर प्रशिक्षण उपरांत अनुमति दी जायेगी। आदेश का उल्लघन करने की दशा में प्राधिकृत पुलिस अधिकारी ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र को जिसका उपयोग इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लघन करते हुए पाये जाने परे, अधिग्रहित कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा या उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा या जुर्माने से जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा। यह आदेश जारी दिनांक ०५ मार्च २०२४ तक प्रभावशील होगा।  

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